Friday, December 13, 2024
Homeराज्‍यमध्यप्रदेशबिना वैध कारण अलार्म चेन पुलिंग की तो भरना होगा भारी जुर्माना!...

बिना वैध कारण अलार्म चेन पुलिंग की तो भरना होगा भारी जुर्माना! भोपाल रेल मंडल में 06 दिसंबर 2024 से सख्त अभियान की शुरुआत

भोपाल रेल मंडल: भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को समय पर और सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयासरत है। लेकिन कुछ यात्रियों द्वारा बिना उचित कारण अलार्म चेन पुलिंग करने से न केवल गाड़ियां देरी से चलती हैं, बल्कि रेलवे को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए भोपाल मंडल के रेल प्रबंधक श्री देवाशीष त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री प्रशांत यादव के नेत्रित्व में 06 दिसंबर 2024 से रेल सुरक्षा बल (RPF) द्वारा एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है।  

अवैध अलार्म चेन पुलिंग पर लगेगा जुर्माना + ट्रेन रोकने का खर्चा

अब यदि किसी यात्री ने बिना उचित कारण के अलार्म चेन खींचा, तो उसे ₹500 का जुर्माना ही नहीं बल्कि ट्रेन की रोकने (डिटेंशन) का खर्च भी चुकाना होगा। रेलवे ने यह लागत ₹8,000 प्रति मिनट निर्धारित की है।  

उदाहरण के तौर पर  

  • यदि ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकी, तो जुर्माना ₹500 + ₹8,000 x 5 = ₹40,000, कुल ₹40500
  • अगर ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकी, तो कुल जुर्माना ₹500 + ₹8,000 x 10 = ₹80,500
  • यह लागत और भी बढ़ सकती है, क्योंकि चेन पुलिंग से प्रभावित अन्य गाड़ियों का भी डिटेंशन चार्ज वसूला जाएगा, जो ₹1 लाख तक पहुंच सकता है।  

केवल इन दो कारणों पर मान्य होगी अलार्म चेन पुलिंग 

भोपाल मंडल ने यात्रियों को चेताया है कि केवल दो विशेष परिस्थितियों में अलार्म चेन पुलिंग मान्य मानी जाएगी: 

  1. यात्री की जान को खतरा हो – जैसे गिरने की स्थिति में दुर्घटना टालने के लिए।  
  2. 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों या 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति का छूट जाना – यदि वे चढ़ नहीं पाए और ट्रेन चल पड़ी।  

इनके अलावा हर अन्य कारण को अवैध माना जाएगा।  

अन्य नियम और चेतावनी  

  • यदि चेन पुलिंग के दौरान कोई यात्री ट्रेन से उतरकर भागने का प्रयास करता है, तो उसे भी दोषी मानकर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।  
  • स्टेशन पर लगातार यात्रियों को जागरूक करने के लिए घोषणा, पोस्टर, और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।  

पिछले तीन महीनों का आंकड़ा 

भोपाल मंडल में बीते तीन महीनों में 1262 मामलों में रेल सुरक्षा बल ने कार्रवाई की, और रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत कुल ₹2,90,775 का जुर्माना वसूला।  

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि इस नए नियम से चेन पुलिंग के मामलों में कमी आएगी और रेलवे की समयबद्धता को सुनिश्चित किया जा सकेगा। यात्रियों से अपील है कि बिना उचित कारण अलार्म चेन पुलिंग न करें। इससे न केवल गाड़ियां समय पर चलेंगी, बल्कि सभी यात्रियों को असुविधा से बचाया जा सकेगा।

RELATED ARTICLES

Contact Us

Owner Name:

Deepak Birla

Mobile No: 9200444449
Email Id: pradeshlive@gmail.com
Address: Flat No.611, Gharonda Hights, Gopal Nagar, Khajuri Road Bhopal

Most Popular

Recent Comments

Join Whatsapp Group
Join Our Whatsapp Group