नई दिल्ली | सीबीआई ने कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया को टेपिंग मामले में क्लीन चीट दे दी है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि पूर्व कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के खिलाफ उनके राजनेताओं, वकीलों, पत्रकारों और उद्योगपतियों के बीच हुई बातचीत की टेप की सामग्री की जांच में उसे कोई आपत्तिजनक बात नहीं मिली है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया को 8,000 अलग-अलग टेप बातचीत से संबंधित मामले में क्लीन चिट देते हुए कहा है कि उसने इससे जुड़े 14 मामले में प्रारंभिक जांच की थी पर कोई मामला नहीं बनने के कारण प्रारंभिक पूछताछ बंद कर दी गई थी।
बता दें कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच नीरा राडिया बनाम रतन टाटा मामले की सुनवाई कर रही है। इस याचिका में 84 वर्षीय उद्योगपति ने लॉबिस्ट नीरा राडिया और टाटा समूह के बॉस सहित अन्य व्यक्तियों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को मीडिया आउटलेट्स की ओर से प्रकाशित किए जाने के बाद अपने निजता के अधिकार की रक्षा की मांग की है।