Thursday, January 23, 2025
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तालिबानी हत्याकांड के आरोपी को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पीड़ित परिवार 

जयपुर। कन्हैयालाल हत्याकांड में आरोपी को जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कन्हैयालाल के बेटे यश तेली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर हाईकोर्ट के जमानत देन के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद एनआईए और आरोपी मोहम्मद जावेद को नोटिस जारी किया है। बता दें कि दो महीने पहले 5 सितम्बर को हाईकोर्ट ने मोहम्मद जावेद को जमानत दी थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विक्रमादित्य उज्ज्वल और नमित सक्सेना ने बताया कि जावेद, मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी से लगातार संपर्क में था। उसने ही कन्हैयालाल की रैकी की थी। मामले में अभी ट्रायल चल रहा है। पूरे केस में करीब 116 गवाह हैं। अभी कुछ लोगों की ही गवाही दर्ज हुई है। ऐसे में गवाहों पर दवाब बनाया जा सकता है। मामला आंतकी घटना से जुड़ा है। ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए था। हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा था कि एनआईए ने केवल कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। एनआईए आरोपी की लोकेशन साबित नहीं कर पाई है। लंबे समय से वह जेल में है। ट्रायल लंबा चलेगा, ऐसे में जमानत दी जाती है। मोहम्मद जावेद से पहले इस मामले में एक अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को एनआईए कोर्ट ने एक सितंबर 2023 को जमानत दी थी। फरहाद पर एनआईए ने आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था। जमानत देते समय कोर्ट ने कहा था कि आरोपी पर केवल आर्म्स एक्ट का आरोप है। आरोपी जुलाई 2022 से जेल में है, ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया गया था। 

क्या है मामला
28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी। कन्हैयालाल की हत्या के मामले में एनआईए ने पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान और अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित 11 आरोपियों मोहसिन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ चालान पेश किया था। एनआईए की विशेष अदालत ने 9 फरवरी 2023 को हत्या, आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र सहित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया था। 

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