भोपाल | मध्य प्रदेश में पीएफआई पर प्रतिबंध को लेकर गृह विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार ने UAPA एक्ट के तहत इंदौर-भोपाल पुलिस कमिश्नर समेत कलेक्टर्स को अधिकारों का उपयोग के लिए अधिकृत किया है। राज्य शासन ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर इंदौर एवं भोपाल के पुलिस कमिश्नर और जिलों के पुलिस अधिकारियों पीएफआई एवं सहयोगी संगठनों के विरुद्ध यूएपीए में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि केन्द्र सरकार ने पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन जैसे रिहैब इंडिया फाउंडेशन , कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल , नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एंपावर इंडिया फाउंडेशन तथा रिहैब फाउंडेशन केरल को विधि-विरुद्ध निवारण अधिनियम 1967 अंतर्गत प्रतिबंधित कर दिया है।
उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 27 एवं 28 सितम्बर 2022 के क्रम में मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल के पुलिस आयुक्तों और समस्त जिला मजिस्ट्रेट को अपने क्षेत्राधिकार में उक्त अधिनियम की धारा 7 और 8 के अधिकारों के उपयोग के लिए अधिकृत करने संबंधी अधिसूचना जारी की है।