Manish Sisodia: सुप्रीम कोर्ट से आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग व भ्रष्टाचार मामले में जमानत मिलने के बाद अब दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia की रिहाई की चर्चा तेज हो गई है। संभावना है कि आज शाम तक सिसोदिया की रिहाई हो जाए, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद मनीष सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। ट्रायल कोर्ट के समक्ष बेल-बांड भरा जाएगा और इसके बाद ट्रायल कोर्ट रिलीज आर्डर जारी करेगा। रिलीज ऑर्डर जारी होने के बाद इसी के आधार पर तिहाड़ जेल में रिहाई होगी। संभावना है कि आज शाम तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाए और देर रात या फिर शनिवार की सुबह सिसोदिया जेल से बाहर आ जाएं।
कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देते रखी ये शर्तें
सुप्रीम कोर्ट (SC on Manish Sisodia Bail) ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा कि वो समाज के एक सम्मानित व्यक्ति हैं। इसलिए उनके भागने की आशंका कतई नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि Manish Sisodia के खिलाफ जो सबूत अब तक मिले थे।
2 लाख रुपये के मुचलके पर कोर्ट ने दी जमानत
वो जुटाए भी जा चुके हैं, इसलिए अब कोई गड़बड़ी की संभावना दिखाई नहीं देती, लेकिन बावजूद कुछ शर्तें लगानी पड़ेंगी। कोर्ट ने 2 लाख के मुचकले पर आप के नेता को जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि मनीष को जमानत के लिए अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा।