1 अक्टूबर: हर नए महीने की शुरुआत के साथ ही कुछ बदलाव भी होते हैं. अक्टूबर में भी कुछ ऐसे ही बदलाव होने वाले हैं जिनका हमारी जेब और मंथली बजट पर सीधा असर पड़ेगा. 1 अक्टूबर से पैसो से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव होने वाला है जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है. अक्टूबर में टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) नियम, एसबीआई समेत कई बैकों की स्पेशल एफडी डेडलाइन, नए डेबिट कार्ड नियम जैसे कई बदलाव हो रहे हैं आइए जानते हैं कि 1 अक्टूबर से कौन-कौन से नियमों में बदलाव होंगे.
नया TCS नियम
अगर आप अगर विदेश छुट्टियां मनाने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत के तहत टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) की नई दरें 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होंगी. आसान भाषा में समझें तो 1 अक्टूबर से विदेश यात्रा, विदेशी शेयरों और म्यूचुअल फंड्स में निवेश पर टीसीएस के नए नियम लागू होंगे. हालांकि, टीसीएस के नियम एक सीमा से ज्यादा खर्च पर ही लागू होंगे.
डेबिट और क्रेडिट कार्ड में नेटवर्क चुनने की आजादी
ग्राहक अक्टूबर महीने से अपनी पसंद के मुताबिक यह तय कर सकेंगे कि उन्हें रुपे कार्ड (RuPay Card) लेना है या फिर वीजा (Visa) या मास्टर कार्ड (Master Card). आरबीआई ने यह प्रस्ताव किया है कि कार्ड जारी करने वाले बैंकों और नॉन-बैंकिंग इकाइयों को अपने ग्राहकों को कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प देना चाहिए.
SBI WeCare स्कीम की डेडलाइन
वरिष्ठ नागरिक अब 1 अक्टूबर 2023 से एसबीआई के वीकेयर स्कीम में निवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि निवेश की तारीख 30 सितंबर 2023 है.