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जानिए क्या होता है विरासत टैक्स

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विरासत टैक्स एक ऐसा कर है जो किसी मृत व्यक्ति से उसके उत्तराधिकारियों या लाभार्थियों को संपत्ति या संपत्ति के हस्तांतरण पर लगाया जाता है। इस कर का मूल्यांकन आमतौर पर किसी देश के राज्य या संघीय स्तर पर किया जाता है। यह कर उस क्षेत्राधिकार के कानूनों पर भी निर्भर करता है जहां मृत व्यक्ति रहता था और जहां उनकी संपत्ति स्थित है।

अमेरिका में विरासत कर का क्या है नियम?

दुनियाभर के कई देशों में विरासत में मिलने वाली संपत्ति पर टैक्‍स लगाया जाता है। यह टैक्‍स जिसे विरासत में संपत्ति मिली है उस व्यक्ति को देना होता है। अमेरिका में विरासत टैक्‍स का चलन सामान्‍य नहीं है। साल 2023 तक सिर्फ छह राज्यों में ही विरासत कर (Inheritance Tax) वसूला जाता है। यह टैक्‍स इस बात पर ड‍िपेंड करता है क‍ि मरने वाला व्यक्ति किस राज्य में रहता था या उसकी संपत्ति किस राज्य में थी। साथ ही विरासत में मिली संपत्ति की कीमत कितनी है और इसके हकदार व्यक्ति का मरने वाले से क्‍या र‍िश्‍ता है।

संपत्ति टैक्स से अलग है विरासत टैक्स

यदि आप संपत्ति टैक्स और विरासत टैक्स को एक ही मान रहे हैं तो बता दें कि ये दोनों अलग-अलग हैं। जहां एस्‍टेट टैक्‍स संपत्ति के बंटवारे से पहले ही उस संपत्ति पर लगाया जाता है। वहीं विरासत टैक्‍स सीधे उन लोगों पर लगता है जिन्हें विरासत में संपत्ति मिलती है।अमेरिका की सरकार बड़ी संपत्ति पर सीधे एस्‍टेट टैक्‍स लगाती है। लेकिन अगर इस संपत्ति से कोई कमाई होती है तो उस पर अलग से इनकम टैक्‍स भी लगता है।

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