भोपाल। राजधानी भोपाल के कोलार थाना इलाके में गिरधर परिसर दानिश कुंज में संचालित होने वाले किड्जी स्कूल की नर्सरी में पढ़ने वाली 3 साल की मासूम बच्ची से रेप के आरोपी स्कूल संचालिक के पति आशुतोष प्रताप सिंह को 20 साल की सजा सुनाई है। 7 साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आशुतोष प्रताप सिंह को दोषी करार दिया। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कुमुदिनी पटेल ने पॉक्सो एक्ट के तहत सुनाया। अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा के साथ ही 5 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है । साथ ही पीड़िता की आगे की पढ़ाई और अन्य जरूरतों के लिए 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दिलाई है। अभियोजन की ओर से सीनियर अधिवक्ता हरीश मेहता ने पैरवी की।
लोक अभियोजक से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी आशुतोष प्रताप सिंह दानिश कुंज में एक निजी स्कूल की संचालिका का पति है। पीड़िता उसी स्कूल में नर्सरी कक्षा में पढ़ती थी। आशुतोष स्कूल में आने वाले बच्चों को वैन के जरिए घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ने का काम करता था। मासूम की मॉ ने पुलिस को बताया की फरवरी 2017 तक उनकी बच्ची रोजाना स्कूल जा रही थी। 21 फरवरी 2017 को बच्ची घर पहुंचने पर रोने लगी। जब मां ने उससे रोने का कारण पूछा तब उसने मां को बताया कि अंकल ने उसको स्कूल के किचन में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया है। बाद में मॉ बेटी को लेकर थाने पहुंची जहॉ मॉ ने आरोप लगाया की आरोपी दस दिन से मासूम बेटी के साथ स्कूल के किचन में ले जाकर गंदा काम कर रहा था। साल 2017 में छात्रा की मां की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने स्कूल संचालक आशुतोष प्रताप सिंह के खिलाफ मामला कायम कर उसे गिरफ्तार किया था।
तीन साल की छात्रा से रेप के आरोपी आशुतोष प्रताप सिंह को 20 साल की जेल
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