Traffic Challan: पहले के समय में टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं था, जिससे हर एक ट्रैफिक तोड़ने वालों को पकड़ा जा सके। लेकिन आज के समय में ऑनलाइन ट्रैफिक चालान शुरू होने के बाद बाइक या कार चलाते वक्त जाने-अनजाने नियम टूटने पर तुरंत ई-चालान कट जाता है. कई बार इसकी जानकारी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए मैसेज से मिल जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें इसका पता भी नहीं चलता है.
अगर आप भी अपना ऑनलाइन चालान का स्टेटस चेक करना चाहते हैं या ई-चालान कर कट गया है तो इसे ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो यहां हम आपको कुछ आसान टिप्स बताने जा रहे हैं.
2019 के नए मोटर वाहन अधिनियम के लागू होने के बाद से भारत सरकार ने सिस्टम पर सख्ती लागू करने और सड़क सुरक्षा में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इस खास बदलाव में प्रशासन से ई-चालान सेवा पर अधिक जोर दिया है, जहां वाहन मालिक किसी भी जगह से इंटरनेट के माध्यम से चालान चेक कर सकते हैं और उसका भुगतान कर सकते हैं।
कैसे चेक करें कि चालान काटा गया है?
सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ई चालान वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाएं। यहां आपको चालान स्टेटस की चेक करने के तीन ऑप्शन मिलेंगे जिसमें पहला चालान नंबर, दूसरा वाहन नंबर और तीसरा ड्राइविंग लाइसेन्स नंबर होगा।
आपको किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके नंबर डालना है। इसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद GET DETAIL पर क्लिक करना है। यदि आपका चालान कटा होगा तो आपको चालान विवरण प्रदर्शित होगा, साथ ही पेमेंट का ऑप्शन भी दिया होगा।
ट्रैफिक चालान ऑनलाइन कैसे भरें?
चालान का भुगतान करने के लिए आपको PAY NOW ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपको OTP के जरिए अपने मोबाइल नंबर को वेरिफाई करना होगा। इसके बाद आप संबंधित राज्य के ई-चालान पेमेंट वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहां से आप अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके अपना चालान स्टेटस पता कर सकते हैं तथा उसका ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं।
हेलमेट पहनने पर भी कट सकता है चालान
ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, अगर आप हेलमेट पहनकर भी टू-व्हीलर चलाते हैं तब भी आपका चालान कट सकता है. हां ये सही है कि आपको हेलमेट पहनने पर भी 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, यदि कोई राइडर बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट की पट्टी नहीं लगाता है, तो उस पर नियम 194डी एमवीए के अनुसार ₹1000 का चालान किया जाएगा. यदि कोई डिटेक्टिव हेलमेट पहने या बीआईएस रजिस्ट्रेशन वाला हेलमेट पहने हुए पाया जाता है, तो राइडर को 194डी एमवीए के अनुसार ₹1000 से ज्यादा का सामना जुर्माना भरना पड़ सकता है.