जनधन खाता: 47 करोड़ खाताधारकों को मिलेंगे 10,000 रुपये! इस तरह करें आवेदन

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जनधन खाता : अगर आपने भी जनधन खाता खाता खुलवा रखा है तो आप किसी भी सरकारी योजना का फायदा आसानी से उठा सकते हैं. केंद्र सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें गरीबों को आर्थिक सहायता से लेकर फ्री राशन तक की सुविधा दी जा रही है. सरकार जिन भी स्कीम के तहत सीधे पैसा जनता के खाते में जमा करते हैं उन सभी स्कीम का पैसा सबसे पहले जनधन खातों में ही ट्रांसफर किया जाता है. अगर आपके पास खाता अभी तक नहीं है तो आप भी खाता खुलवा सकते हैं. अब जनधन खाता रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है. प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक देशभर में करीब 47 करोड़ से भी ज्यादा अकाउंट ओपन हो चुके हैं. अब सरकार पीएम जन धन खाते पर 10,000 रुपये दे रही है. इसके साथ ही इस खाते पर सरकार बीमा की सुविधा भी देची है.

कैसे उठायें 10,000 रुपये का फायदा?

जन धन योजना के तहत आपके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है तब भी आप 10,000 रुपये निकाल सकते हैं. ये सुविधा कम समय के लिए लोन की तरह है. पहले ये रकम 5 हजार रुपये मिलती थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये काफी समय पहले कर दिया है. इस खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए आपकी अधिकतम उम्र सीमा 65 साल की है. ओवरड्राफ्ट सुविधा का फायदा उठाने के लिए आपका जनधन अकाउंट कम से कम 6 महीने पुराना हो. ऐसा नहीं होने पर केवल 2000 रुपये के ऑवरड्रॉफ्ट की सुविधा मिलती है.

ऐसे खोलें अपना जनधन खाता

प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता पब्लिक सेक्टर बैंकों में खोला जा सकता है. अगर आप चाहें तो प्राइवेट बैंक में अपना खाता खोल सकते हैं. अगर आपके पास कोई और सेविंग अकाउंट (Saving Account) है तो आप उसे जनधन खाते में बदल सकते हैं. भारत का कोई भी नागरिक, जिसकी उम्र 10 साल या उससे ज्यादा है, वह जनधन खाता खुलवा सकता है. देश के सभी बैंको में जनधन खाते खोले जा सकते है. यह सरकार का एक महत्वाकांक्षी वित्तीय प्रोग्राम है. इस खाते का उपयोग आप बैंकिंग, बचत, लोन, बीमा, पेंशन के लिए करते है. यह खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि आउटलेट में खोला जा सकता है. पीएमजेडीवाई खातों को जीरो बैलेंस पर खोल सकते है.

जानें स्कीम की क्या है नियम

18 साल से लेकर 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है.
इस स्कीम का पैसा 60 साल की उम्र में मिलता है.
इसमें सालाना 36000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं.
असंगठित सेक्टर में काम करने वाले लोगों को इस स्कीम का फायदा मिलता है.
अगर आपकी मंथली इनकम 15000 रुपये से कम होगी तब ही आप इसका फायदा ले सकते हैं.