Friday, December 27, 2024
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जानिए आईटीआर फाइल करने के बाद ऑनलाइन ई-वेरिफिकेशन का तरीका

ITR verification: टैक्सपेयर्स के लिए जुलाई का महीना बहुत अहम है। बिना जुर्माने के वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने का आखिरी मौका 31 जुलाई तक का है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डाइरेक्ट टैक्सेज ने 29 जुलाई 2022 को जारी एक नोटिफिकेशन में कहा था कि आईटीआर वेरिफिकेशन के नए नियम 01 अगस्त 2022 से लागू हो जाएंगे। 01 अगस्त 2022 के बाद जो लोग आईटीआर फाइल करेंगे, उनके पास वेरिफिकेशन के लिए महज 30 दिन का समय होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बार-बार करदाताओं को समय से आईटीआर फाइल करने की सलाह दे रहा है। अगर आपने इस काम को पूरा नहीं किया है तो आज ही इसे पूरा कर लें।

आईटीआर भरने की डेडलाइन

आईटीआर भरने की डेडलाइन यानी 31 जुलाई तक यह काम निपटा लेने वाले लोगों को वेरिफाई करने के लिए 120 दिनों का समय मिलेगा। सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन में ये भी साफ किया था कि अगर टैक्सपेयर 30 दिन की समयसीमा के बाद आईटीआर को वेरिफाई करता है तो ऐसे मामलों में वेरिफिकेशन की तारीख ही इनकम टैक्स रिटर्न की फर्निशिंग की तारीख मानी जाएगी।

5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है

ऐसे में करदाता को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जुर्माना समेत देर से रिटर्न फाइल करने के अन्य प्रतिकूल परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इसका साफ मतलब हुआ कि ऐसे मामलों में करदाता को 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। रिटर्न को वेरिफाई करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका इलेक्ट्रॉनिक है, जिसमें बैंक अकाउंट या आधार से वेरिफाई किया जा सकता है। दूसरा तरीका ITR-V की साइन्ड कॉपी वाया पोस्ट भेजकर वेरिफाई करने का है।रिफंड अटकने के मामलों में एक बड़ा कारण बैंक खाते के डिटेल्स में गलती है। अगर आपने फॉर्म भरते हुए अपने खाते का विवरण गलत भरा है तो इस कारण आपका रिफंड अटक सकता है। ऐसी स्थिति में आपको आयकर विभाग की साइट पर खाते का विवरण सही करना पडे़गा। बैंक अकाउंट का पैन कार्ड से लिंक होना भी जरूरी है। इसके अलावा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के कारण भी रिफंड में देरी होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई बार रिटर्न प्रोसेस करते समय कुछ कागजातों की मांग करता है। कई मामलों में आउटस्टैंडिंग टैक्स के चलते रिफंड अटक जाता है। हालांकि इस स्थिति में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर को नोटिस भेजकर सूचित करता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद इसका ई-वेरिफिकेशन करना भी बहुत जरूरी है। बिना इसके आईटीआर को पूरा नहीं माना जाता है।

जानें आसान प्रक्रिया

  • आईटीआर फाइल करने के 120 दिन के भीतर करना आवश्यक है।
  • आईटीआर फाइल करने के तुरंत बाद आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना आईटीआर भरने के लिए I would like to e-verify चुनें।
  • इसके बाद आधार से जुड़े नंबर, डीमैट खाते और प्रीवैलिडेटेड बैंक के डिटेल्स डालकर इससे जुड़े नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें।
  • इसके बाद आपको 60 सेकेंड के भीतर ओटीपी को दर्ज करके वेरिफिकेशन को पूरा करना होगा। वहीं ऑफलाइन वेरिफिकेशन चुनने पर आपको आईटीआर वेरिफिकेशन फॉर्म को बेंगलुरु के CPC में भेजना होगा।
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