Friday, November 22, 2024
Homeबिज़नेसPAN Aadhaar Link: फिर बढ़ी पैन को आधार से लिंक करने की...

PAN Aadhaar Link: फिर बढ़ी पैन को आधार से लिंक करने की तारीख, जानिए लिंक करने की प्रोसेस

PAN Aadhaar Link: पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। अगर आप इस जरूरी काम को 30 जून से पहले नहीं करते हैं। ऐस में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इस स्थिति में आप पैन कार्ड से जुड़े कई जरूरी कार्यों को नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड इनऑपरेटिव होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से लेकर बड़ी ट्रांजैक्शन करने में लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आप स्टॉक मार्केट में भी निवेश नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपके पास अब 30 जून तक का ही मौका है। आपको जल्द से जल्द इस काम को कर लेना चाहिए। इसी कड़ी में आज हम आपको उस प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया काफी आसान है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा।

ऐसे चेक करें पैन – आधार से लिंक है या नहीं

  1. आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर आधार स्थिति पर जाएं या यहां क्लिक करें – incometaxindiaefiling.gov.in/aadhaarstatus
  2. पैन और आधार नंबर डालें
  3. ‘लिंक आधार स्थिति देखें’ पर क्लिक करना होगा
  4. लिंक का स्टेटस अगली स्क्रीन पर दिखाई देगा

लेट फीस के साथ कर सकते हैं लिंक

मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति जिसका पैन- आधार के साथ लिंक नहीं है। वह इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आसानी से ऑनलाइन ही अपने पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकता है। हालांकि, इसके लिए उसे 1000 रुपये की लेट फीस का भुगतान करना होगा।

link

ऐसे लिंक करें पैन कार्ड को आधार से

  1. अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/पर विजिट करना है।
  2. वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको लिंक आधार के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।
  3. इसके बाद आपको पैन और आधार नंबर दर्ज करना है।
  4. नेक्स्ट स्टेप पर वैलिडेट के विकल्प का चयन करें।
  5. अगर आपका पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ।
  6. इस स्थिति में आपको Continue To Pay Through E-Pay Tax के विकल्प का चयन करना है।
  7. इसके बाद आपको अपना पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करना है।
  8. नेक्स्ट स्टेप पर आपको मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करना है।
  9. ओटीपी वेरीफिकेशन के बाद आपको e-Pay Tax पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा।
  10. यहां आपको इनकम टैक्स में प्रोसीड के विकल्प का चयन करना है।
  11. नेक्स्ट स्टेप पर आपको असेसमेंट ईयर में 2023-24 का चुनाव करना है और Type Of Payment में Other Receipt (500) को सेलेक्ट करके 1 हजार रुपये की पेमेंट करनी है।पेमेंट करने के बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।

एक जुलाई 2023 के बाद निष्क्रिय हो जाएगा पैन

नई डेडलाइन के बाद अगर आप 30 जून, 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं, तो फिर एक जुलाई, 2023 से आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। आपको वित्तीय लेनदेन करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें, आयकर अधिनियम की धारा 139A के मुताबिक, एक जुलाई, 2017 से सभी पात्र पैनधारकों को पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है।

RELATED ARTICLES

Contact Us

Owner Name:

Deepak Birla

Mobile No: 9200444449
Email Id: pradeshlive@gmail.com
Address: Flat No.611, Gharonda Hights, Gopal Nagar, Khajuri Road Bhopal

Most Popular

Recent Comments

Join Whatsapp Group
Join Our Whatsapp Group