मोबाइल में बात की तो लगेगा तीन हजार रुपये जुर्माना
भोपाल । प्रदेश के आम नागरिकों से यातायात नियमों को पालन कराने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार, बगैर लाईसेंस पर एक हजार, हार्न का शोरगुल, वायुप्रदुषण आदि पर 10 हजार तक, निर्धारित गति सीमा से अधिक गति पर तीन हजार तह, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग पर तीन हजार तक जुर्माना घोषित कर दिया गया है। बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 300 रुपये, बगैर सीट बेल्ट पर 500 रुपये, बगैर बीमा पर 2000 रुपये, बिना परमिट पर 10 हजार तक जुर्माने की राशियों संबंधी संशोधित नियम केंद्र सरकार ने घोषित किए हैं। उन्ही नियमों को राज्य सरकार ने स्वीकार करते हुए नोटीफिकेशन जारी किया है। राज्य सरकार व्दारा 13 दिसंबर, 2023 को यह जवाब प्रस्तुत करने बाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायाधीश विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डा. पी. जी. नाजपांडे द्वारा दायर जनहित याचिका का निराकरण दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि मोटरयान अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गए नियमों का पालन राज्य सरकार नहीं कर रही थी, इसलिये यह याचिका दायर की गई थी।