Saturday, December 7, 2024
Homeराज्‍यमध्यप्रदेशपंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ विवादित कंटेंट सोशल मीडिया से हटाने का...

पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ विवादित कंटेंट सोशल मीडिया से हटाने का आदेश, गूगल-फेसबुक-एक्स को नोटिस

MP High Court: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर डाले गए विवादित कंटेंट हटाने को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। उनके एक शिष्य ने पूर्व विधायक के बयान और कंटेंट को आधार बनाकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। जबलपुर हाईकोर्ट ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रहे विवादित वीडियो तत्काल हटाने का आदेश दिया है। एक याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर को विवादित वीडियो हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

गोटेगांव निवासी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के शिष्य रंजीत पटेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया। इस याचिका में आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया बिना जांचे परखे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ वीडियो प्रचारित कर रहा है। याचिका में आरोप लगाया गया कि पूर्व विधायक आरडी प्रजापति की विवादित टिप्पणी के कंटेंट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जबकि नियम के मुताबिक बिना जांचे परखे कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की छवि धूमिल करने वाली खबरें को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हटाने के आदेश दिये हैं। एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता रणजीत पटेल की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि वह बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री के अनुयायी हैं। उनके खिलाफ फेसबुक, ट्विटर सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनकी छवि खराब करने आपत्तिजनक खबरे प्रकाशित की जा रही हैं। याचिका में कहा गया था कि ओबीसी वर्ग के नेता कहलाने वाले अनावेदक आरडी प्रजापति उनके खिलाफ भ्रामक व आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। बिना सत्यता की जांच किए खबर प्रकाशित की गई है। खबर प्रकाशित करने में पत्रकारिता के मर्यादाओं का पालन नहीं किया जा रहा है।

खबरों की सत्यता जांचने के बाद उसे प्रकाशित करना चाहिए

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पंकज दुबे ने सुनवाई के दौरान स्कन्द पुराण, गुरु गीता तथा तैत्रीय उपनिषद के भाग का उल्लेख करते हुए इसे आपत्तिजनक बताया। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि व्यक्ति की छवि धूमिल करने वाली आपत्तिजनक खबरों की सत्यता जांचने के बाद उसे प्रकाशित करना चाहिए। फेसबुक, ट्विटर सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक खबर हटाने के निर्देश दिये हैं। याचिका में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार सहित फेसबुक, ट्विटर सहित मीडिया हाउस को अनावेदक बनाया गया था।

RELATED ARTICLES

Contact Us

Owner Name:

Deepak Birla

Mobile No: 9200444449
Email Id: pradeshlive@gmail.com
Address: Flat No.611, Gharonda Hights, Gopal Nagar, Khajuri Road Bhopal

Most Popular

Recent Comments

Join Whatsapp Group
Join Our Whatsapp Group