Driving License : देश में ड्राइविंग करने के लिए वैध लाइसेंस का होना जरूरी होता है। ज्यादातर लोगों को सिर्फ यह जानकारी होती है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 18 साल का होना जरूरी होता है। लेकिन आपकी उम्र 18 साल से कम है तो भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। हालांकि 18 साल से कम उम्र होने की वजह से इसके लिए नियम कानून थोड़े अलग हैं. लेकिन आपका चालान कटने से बचा सकते हैं.
क्या बन सकता है लाइसेंस?
अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो भी आप ड्राइविंग लाइसेंस को बनवा सकते हैं। सरकार की ओर से 18 साल से कम उम्र के युवाओं को भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा दी जाती है। हालांकि इसकी जानकारी काफी कम लोगों को ही होती है।
18 साल से कम उम्र के लिए ये है नियम
मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के चैप्टर-दो में लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल्स में इसकी जानकारी चौथे पाइंट पर दी गई है। इसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र का हो वह सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चला सकता। लेकिन इसी के साथ यह भी बताया गया है कि ऐसी मोटरसाइकिल जिसका इंजन 50 सीसी की क्षमता से कम का हो उसे 16 साल की उम्र के व्यक्ति लाइसेंस लेने के बाद चला सकते हैं। यह लाइसेंस लेने के बाद लाइसेंस धारक कोई अन्य वाहन नहीं चला सकता, उसे सिर्फ 50 सीसी की क्षमता से कम वाली मोटरसाइकिल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। 18 साल की उम्र होने पर लाइसेंस को अपडेट करवाया जा सकता है।
ऐसे कर सकते हैं अप्लाई
अगर आपको भी 18 साल से कम की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन करना है तो आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस रीलेटिस सर्वि स के जरिए अपने राज्य को चुना सकते हैं। एक बार राज्य को चुनने के बाद आने वाले पहले विकल्प में ही आपको लर्नर लाइसेंस का विकल्प मिल जाएगा।
आधार कार्ड के साथ भी कर सकते हैं आवेदन
अगर आप चाहें तो आधार की जानकारी देकर भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो भी आप लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, जिसपर ओटीपी आएगा और इसके बाद आप आगे की प्रकिया को पूरा करने के साथ ही अथॉरिटी की फीस जमा करने के बाद लर्नर लाइसेंस के लिए टेस्ट दे सकते हैं।