भोपाल । हाईकोर्ट का स्थगन हटने के बाद प्रदेश के 8 लाख श्रमिकों को बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने अप्रैल 2024 से वेतन में वृद्धि की थी और फिर रोक लग गई थी। इसलिए मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने अप्रैल 2024 से ही वेतन और 9 माह का एरियर दिलाने की मांग श्रमायुक्त से की है। मंच के अध्यक्ष अशोक पांडे का कहना है कि मंच के आंदोलन के बाद दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों का वेतन फिर से बढ़ाया गया है।
पांडे ने बताया कि इस संबंध में श्रमायुक्त को पत्र लिखा गया है। वे कहते हैं कि इस वेतन का सही फायदा तब ही है जब इसे अप्रैल से ही दिया जाए और अप्रैल से नवंबर तक का एरियर दिया जाए। इन 9 महीनों में श्रमिकों को 14,625 से 21,906 रुपए का नुकसान हुआ है। यह राशि एरियर के रूप में मिलनी चाहिए। पांडे ने बताया कि इंदौर उच्च न्यायालय में प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी, श्रमिकों की जीत हुई है। इंदौर हाईकोर्ट ने वेतनवृद्धि का लाभ 1 अप्रैल 2024 से देने का निर्णय पारित किया है। अब प्रदेश के अकुशल श्रमिकों को 11800 रुपए, अद्र्धकुशल श्रमिकों को 12996 रुपए, कुशल को 14,519 रुपए एवं उच्च कुशल श्रमिकों को 16144 रुपए वेतन मिलेगा। अगला वेतन निर्धारण 1 अप्रैल 2025 से किया जाएगा।
श्रमिकों को अप्रैल से मिले बढ़े वेतन का लाभ
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