Saturday, July 27, 2024
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Income Tax Savings: रिटर्न भरने का है आखिरी हफ्ता, टैक्स बचाने के जानें पांच उपाय

Income Tax Savings: आयकर अधिनियम 1961 के तहत विभिन्न कर लाभ के प्रावधान किए गए हैं जो करदाताओं की देनदारियों को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत मानक कटौती (Standard Deduction) का लाभ दिया जाता है जिसके बारे में अक्सर लोग जानते हैं। अगर आपने अभी तक टैक्स सेविंग के लिए कुछ नहीं किया है तो जरूर कर लें। अभी भी वक्त है कि आप इस फाइनेंशियल के लिए टैक्स बचा सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसे टैक्स डिडक्शन के बारे में बता रहे हैं, जिसे आप अपने निवेश, कमाई और दूसरे तरह के पेमेंट्स पर क्लेम कर सकते हैं। ऐसे क्लेम के जरिए आप 9 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं।

वित्त वर्ष 2023 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। अब रिटर्न दाखिल करने के लिए आखिरी हफ्ता ही शेष बचे हैं। इसे देखते हुए आयकर विभाग करदाताओं से जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल करने करने की अपील कर रहा है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत विभिन्न कर लाभ के प्रावधान किए गए हैं जो करदाताओं की देनदारियों को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत मानक कटौती (Standard Deduction) का लाभ दिया जाता है जिसके बारे में अक्सर लोग जानते हैं। हालांकि, आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कई और कटौती उपलब्ध हैं जिन्हें आप अपनी कर योग्य आय को सर्वोत्तम संभव सीमा तक कम कर सकते हैं। आईटीआर 2023 फाइल करते समय करदाता पांच कटौतियों का दावा कर सकता है। आइए जानते हैं उनके बारे में।

Income tax savings के बेस्ट ऑप्शन

  • LIC प्रीमियम, EPF, PPF और पेंशन स्कीम में निवेश
  • Home Loan से करें इनकम टैक्स सेविंग्स
  • Home loan के ब्याज से बचाएं पैसा
  • केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम
  • विकलांग आश्रितों के इलाज का खर्च
  • मेडिकल ट्रीटमेंट के पेमेंट पर टैक्स छूट
  • एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट

एनपीएस में निवेश करके

राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस में निवेश करके करदाता 1.5 लाख रुपये के ऊपर भी छूट हासिल कर सकते हैं। एनपीएस में निवेश पर धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत ₹ 50,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। यह 80सी के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपये के अतिरिक्त होगी।

बचत खाते से अर्जित ब्याज

आयकर अधिनियम की धारा 80टीटीए करदाताओं के लिए बचत खातों से अर्जित 10,000 रुपये प्रति वर्ष तक की आय को कर मुक्त बनाती है।

शिक्षा ऋण पर ब्याज के लिए कटौती

सेक्शन 80ई के तहत आप एजुकेशन लोन पर चुकाए गए ब्याज पर भी आयकर में छूट क्लेम कर सकते हैं। करदाता अपने पति-पत्नी, बच्चों या एक छात्र ऐसे छात्र की उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर इसका लाभ उठा सकते हैं, जिसके वे कानूनी अभिभावक हैं। यह कटौती उस वर्ष से शुरू होने वाले आठ साल की अवधि के लिए प्राप्त की जा सकती है जब आप ऋण का भुगतान करना शुरू किया गया हो।

दान के लिए की गई कटौती

केंद्र सरकार की ओर से समर्थित फंड में किए गए दान का पूरी तरह से डिडक्शन के लिए दावा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष आदि में दान करते हैं, तो आप 100% कटौती का दावा कर सकते हैं। हालांकि, अन्य मामले में आप 50% तक की कटौती के पात्र हैं।

एलआईसी, पीपीएफ कटौती

दिल्ली के निवेश और कर विशेषज्ञ आशुतोष रंजन के अनुसार माता-पिता अपने बच्चों के लिए आईटीआर दाखिल करते समय एलआईसी और पीपीएफ कटौती के एवज में भी कर छूट कर दावा कर सकते हैं। अगर आपके माता-पिता सीनियर सिटिजन है, तो टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपए हो जाएगी. 5000 रुपए का हेल्थ चेकअप भी इसमें मिलता है. हालांकि, डिडक्शन हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम से ज्यादा नहीं हो सकता।

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