Thursday, March 28, 2024
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आपके पास भी है दो PAN Card तो तुरंत करें सरेंडर, वरना देना पड़ सकता है जुर्माना

आजकल के समय में पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला डॉक्यूमेंट है. पैन कार्ड का इस्तेमाल हर वित्तीय काम के लिए किया जाता है किसी तरह का बिजनेस शुरू करने से लेकर बैंक खाता खोलने तक, प्रॉपर्टी खरीदने तक हर जगह पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है.लेकिन, क्या आपको पता है कि एक छोटी सी गलती के कारण आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.

आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों के पास दो पैन कार्ड होते हैं. इनकम टैक्स नियमों के अनुसार एक पैन कार्ड होते हुए दूसरा पैन कार्ड बनवाना गैर कानूनी है. दो पैन कार्ड होने की स्थिति में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके साथ ही इनवैलिड पैन कार्ड से आधार न लिंक होने पर लिंक बैंक अकाउंट को भी फ्रीज किया जा सकता है. ऐसे में इस परेशानी से बचने के लिए जल्द से जल्द एक पैन कार्ड को सरेंडर कर दें. दो पैन कार्ड होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 बी तरह कार्रवाई कर सकता है. ऐसी स्थिति में आपको 10 हजार रुपये की पेनाल्टी देनी पड़ सकती है.

कैसे करें PAN Card सरेंडर

दूसरा पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए आप सबसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर सरेंडर का फॉर्म डाउनलोड करें. फॉर्म डाउनलोड करने के लिए Request For New PAN Card/ Changes Or Correction in PAN Data ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद यहां से फॉर्म फिल करें.इसके बाद आप इसे NSDL के वेबसाइट पर ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं.

ऑफलाइन सरेंडर:

1: पैन को ऑफलाइन सरेंडर करने के लिए फॉर्म 49A भरें। इसके साथ ही सरेंडर किए जाने वाले पैन नंबर का उल्लेख करें और फॉर्म को UTI या NSDL टिन सुविधा केंद्र में जमा करें।

2: अपने अधिकार क्षेत्र के निर्धारण अधिकारी को एक संबोधित एक पत्र लिखें, जिसमें अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे कि अपने पैन कार्ड पर पूरा नाम, जन्म तिथि दर्ज करें। https://www.incometax.gov.in/ पर अपने अधिकार क्षेत्र के अधिकारी को ढूंढा जा सकता है।

3: NSDL टिन सुविधा केंद्र से प्राप्त पावती प्रति के साथ डुप्लीकेट पैन की एक प्रति संलग्न करें और इसे जमा कर दें।

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