Thursday, March 23, 2023
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कर्मचारियों को तारीख नहीं पदोन्नति चाहिए सरकार

मध्य प्रदेश में पिछले साढ़े पांच साल से सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगी है और रोक की वजह भी शिवराज सरकार ही है। जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ न सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती और न ही कर्मचारियों का प्रमोशन रुकता। पदोन्नति पर लगी रोक से कर्मचारियों की नारागजी को देखते हुए सरकार ने बीच का रास्ता निकालने की तैयारी की और तकरीबन साल भर पहले उन्हें पात्रतानुसार पदोन्नति देने का फैसला कर लिया। कर्मचारियों को पात्रतानुसार पदोन्नति देने की रणनीति तैयार करने गत सितंबर में मंत्री समूह का गठन किया गया, लेकिन मंत्री समूह भी इस बारे में कोई फैसला नहीं कर पा रहा है। गठन के बाद पांच महीने में मंत्री समूह एक दर्जन बैठकें कर चुका है, लेकिन हर बार नतीजा सिफर रहा। इस बारे में फैसला अगली बैठक में करने की बात कहकर मंत्री समूह बैठक की अगली तारीख तय कर देता है। इस सिलसिले में मंत्री समूह 8 फरवरी को अगली बैठक करेगा। मंत्री समूह में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, वन मंत्री विजय शाह, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हैं।

साढ़े पांच साल से पदोन्नति पर लगी है रोक

साढ़े पांच साल से पदोन्नति पर रोक लगी होने से प्रदेश भर के कर्मचारियों में निराशा का माहौल तो है ही, उनमें सरकार के प्रति नाराजगी भी है। पदोन्नति में रोक लगी होने से हर महीने कर्मचारी बगैर प्रमोशन के सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सरकार की ओर से बनाए गए मंत्री समूह से कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद थी। जब-जब मंत्री समूह की बैठकें होती हैं, तो कर्मचारियों को आस बंधती है कि पदोन्नति को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अब मंत्री समूह से भी उनका भरोसा उठता जा रहा है। हालांकि पदोन्नति पर लगी रोक से कर्मचारियों की नाराजगी से सरकार अच्छे से वाकिफ है, लेकिन कर्मचारियों को पात्रतानुसार पदोन्नति कैसे दी जाए, मंत्री समूह इसका कोई फार्मूला तैयार नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि हर बार बैठकें टाल दी जाती है। अब मंत्री समूह अजाक्स और सपाक्स के प्रतिनिधियों से चर्चा करने की बात कह रहा है, जबकि इससे पहले भी मंत्री समूह सपाक्स और अजाक्स के प्रतिनिधियों को दो बैठकों में बुलाकर उनकी राय ले चुका है।  कर्मचारियों को पात्रतानुसार पदोन्नति कब तक मिलेगी, यह सरकार के अलावा कोई नहीं जानता।

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अधिकारी-कर्मचारी पदोन्नति के बिना ही सेवानिवृत्त

दरअसल, मप्र हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर ने 30 अप्रैल, 2016 को मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) अधिनियम-2002 खारिज कर दिया था। इस कानून में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद से प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगी है। तब से अब तक 55 हजार से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इनमें कई ऐसे अधिकारी-कर्मचारी हैं, जो पदोन्नति के बिना ही सेवानिवृत्त हो गए। तभी से कर्मचारी संगठन सरकार से पदोन्नति देने की मांग कर रहे हैं।

सरकार ने अधिकारी-कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार देकर पदनाम दिए जाने को लेकर दिसंबर, 2020 में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। कमेटी ने कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार देने के संबंध में जनवरी, 2021 में शासन को अनुशंसा संबंधी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके बाद अब तक सरकार कर्मचारियों को उच्च पदों का प्रभार सौंपे जाने के संबंध में फैसला नहीं कर पाई है।

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