नई दिल्ली: दिल्ली दंगों के 2020 के मामले में कई आरोपियों पर यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस के वकील ने कड़कड़डूमा कोर्ट को बताया कि मुकदमे में देरी करने के लिए कुछ आरोपियों द्वारा डीलेयिंग टेक्टिस (Delaying tactics) का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली की एक अदालत 14 सितंबर को 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े मामले में सुनवाई करेगी। मामला दंगों की व्यापक साजिश के आरोप से जुड़ा है। स्पेशल जज अमिताभ रावत ने कहा कि 14 सितंबर को 18 आरोपियों के खिलाफ ‘आरोप तय करने’ के मामले में सुनवाई चलेगी। उसके बाद बचाव पक्ष के वकीलों को आपत्ति रखने का मौका दिया जाएगा। उमर खालिद, ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, शरजील इमाम समेत 18 आरोपियों के वकीलों ने कहा कि अभियोजन पक्ष अदालत को यह भरोसा दे कि उनकी जांच पूरी हो चुकी है और अब कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं दायरा की जाएगी। दिल्ली की अदालत अब इस मामले में रोजाना सुनवाई शुरू करने वाली है।
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कहा कि वह 14 सितंबर को फैसला करेगी कि 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश का आरोप लगाने वाले मामले में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय करने के मुद्दे पर दिन-प्रतिदिन सुनवाई शुरू की जाए या नहीं। 5 अगस्त को कोर्ट ने कहा था कि वह सोमवार (11 सितंबर) से रोजाना आधार पर सुनवाई शुरू करेगी। हालाँकि, सोमवार को, एक आरोपी व्यक्ति – देवांगना कलिता – की ओर से पेश वकील अदित पुजारी ने आरोप पर आगे बढ़ने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष इधर-उधर घूम रहा है और अभी भी यह नहीं कह रहा है कि मामले में जांच पूरी हो गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष आसिफ इकबाल तन्हा के वकील सौम्य शंकरन ने कहा कि मुकदमे को आगे बढ़ाने से पहले अभियोजन पक्ष को यह आश्वस्त करना होगा कि उनकी जांच पूरी हो गई है और मामले में कोई और पूरक आरोप पत्र दायर नहीं किया जाएगा। विस्तार से पढ़िए कि मामले में कौन-कौन आरोपी हैं और अब तक क्या-क्या हुआ है।
किन-किन धाराओं में मुकदमा
धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियां), 16 (आतंकवादी कृत्य), 17 (आतंकवादी गतिविधि के लिए धन जुटाना), 18 (आतंक फैलाने की साजिश) धारा 120बी (आपराधिक साजिश) धारा 109 (उकसाना), 114 (गतिविधि के समय साजिशकर्ता की मौजूदगी), 124ए (देशद्रोह), 147 (दंगा करना), 148 (दंगा करना घातक हथियार के साथ), 149 (आम लोगों के साथ गैरकानूनी जमावड़े में सदस्य), 153ए (शत्रुता को बढ़ावा देना), 186 (लोक सेवक के काम में बाधा डालना), 201 (सबूतों को गायब करना) 212 (अपराधी को आश्रय देना), 295 (पूजा के स्थान को अपवित्र करना), 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 341 (गलत संयम), 353 (सरकारी नौकर पर हमला) 395 (डकैती), 419 (दूसरे का रूप लेकर धोखाधड़ी), 420 (धोखाधड़ी), 427 (नुकसान पहुंचाने वाली शरारत), 435 (आग से शरारत), 436 (आग से घर को नष्ट करना), 452 (घर में अतिक्रमण), 454 (घर में झांकना, 468 (जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेजों को असली की तरह उपयोग करना), 34 (सामान्य इरादा)
आर्म्स एक्ट
धारा 25 (कुछ अपराध) और 27 (हथियारों के द्वारा)
सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान अधिनियम, 1984, धारा 3 (संपत्ति को नुकसान) और धारा 4 (विस्फोटक के जरिए संपत्ति को नुकसान)
कौन आरोपी जेल में हैं
उमर खालिद
ताहिर हुसैन
शकील इमाम
खालिद सैफी
मीरान हैदर
गुलफिशा
शिफ़ा-उर-रहमान
शादाब अहमद
तसलीम अहमद
सलीम मलिक
मोहम्मद सलीम खान
अतहर खान
कौन जमानत पर बाहर
- आसिफ इकबाल तन्हा
- नताशा नरवाल
देवांगना कलिता
सफूरा जरगर
इशरत जहां
फैजान खान
पिछले तीन साल में क्या-क्या हुआ
2 मई: कोर्ट ने पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत खारिज कर दी
23 जून: दिल्ली उच्च न्यायालय ने जामिया की छात्रा सफूरा जरगर को जमानत दे दी
13 सितंबर: दिल्ली पुलिस ने यूएपीए मामले में उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया
16 सितंबर: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 15 आरोपियों के खिलाफ 17,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की
17 सितंबर: दिल्ली की अदालत ने आरोप पत्र का संज्ञान लिया
22 नवंबर: दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया
2021
जनवरी: दिल्ली की अदालत ने ‘पिंजरा तोड़’ सदस्य देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया
15 जून: HC ने आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को जमानत दे दी
15 जुलाई: उमर खालिद ने UAPA केस में जमानत के लिए अर्जी लगाई
27 जुलाई: दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इससे खालिद के खिलाफ ‘प्रथम दृष्टया’ मामला दिखेगा
2022
2 मार्च: दिल्ली पुलिस ने पूरक आरोपपत्र दाखिल किया
15 मार्च: इशरत जहां को नियमित जमानत मिल गई
17 मार्च: दिल्ली की अदालत ने गुलफिशा और तस्लीम अहमद को जमानत देने से इनकार कर दिया
24 मार्च: दिल्ली कोर्ट ने उमर खालिद को नियमित जमानत से किया इनकार
18 अक्टूबर: HC ने उमर खालिद को जमानत से किया इनकार
2023
18 मई: सुप्रीम कोर्ट ने मर खालिद की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया
जून: दिल्ली पुलिस ने पांचवां पूरक आरोपपत्र फाइल किया