Tuesday, April 16, 2024
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दिल्ली में Petrol-Diesel से चलने वाली इन गाड़ियों पर लगा प्रतिबंध, उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना…

Petrol-Diesel Car : दिल्ली में मंगलवार से एक बार फिर बीएस3 पेट्रोल (BS3 Petrol) और बीएस4 डीजल (BS4 Diesel) कारों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है. पिछले कुछ दिनों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के बाद यह कदम उठाया गया है. यह प्रतिबंध कम से कम गुरुवार यानी 12 जनवरी तक प्रभावी रहेगा. अगर अगले तीन दिनों में प्रदूषण का स्तर नीचे नहीं आता है इसे तो बढ़ाया भी जा सकता है. इसी तरह का प्रतिबंध पिछले महीने भी कुछ दिनों के लिए लागू किया गया था. तभी भी दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया था.

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग का आदेश

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि दिल्ली के एनसीटी में BS3 Petrol और BS4 Diesel एलएमवी (4 व्हीलर) को तत्काल प्रभाव से दिनांक 12 जनवरी 2023 तक या जीआरएपी स्टेज में डाउनवर्ड रिविजन तक (जो भी पहले हो) प्रतिबंध रहेगा. इससे आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहनों, पुलिस वाहनों और एनफोर्समेंट के लिए उपयोग किए जाने वाले सरकारी वाहनों को राहत दी गई है.

प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 20 हजार का चालान

जो कोई भी लागू प्रतिबंध का उल्लंघन करता पाया जाएगा उस पर मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि गुरुवार तक कोई भी बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल कार चलती पाई जाती है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 (1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पर सोमवार को प्रदूषण का स्तर बढ़कर 434 हो गया, जो रविवार को 60 अंक से ज्यादा दर्ज किया गया था। दिल्ली के परिवहन विभाग के आदेश में आगे कहा गया है कि उप-समिति ने “GRAP – ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता (401-450 के बीच दिल्ली AQI) के चरण- III के तहत परिकल्पित सभी कार्रवाइयों को, सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से, सही तरीके से लागू किया है।” 

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