Friday, March 29, 2024
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12 जून से इन आफिसों में छलकेगी बीयर, आ रहा है सरकार का नया फैसला

सरकार की नई शराब नीति के अनुसार, राज्य भर में स्थित बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस जिसमें कम मात्रा वाले अल्कोहल पेय जैसे बीयर, वाइन में बीयर, शराब पीने की अनुमति होगी। हरियाणा की खट्टर सरकार ने 2023-24 आबकारी नीति लागू की है। जिसमें अब आफिस में कर्मचारी शराब पी सकेंगे।

12 जून से लागू होंगे आबकारी नीति 2023-24 के तहत, राज्य भर में स्थित बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में कम मात्रा वाले अल्कोहल पेय जैसे बीयर, वाइन और पीने के लिए तैयार पेय पदार्थ पीना संभव होगा। 9 मई को हरियाणा मंत्रिपरिषद ने 2023-24 आबकारी नीति लागू की है। इसमें कम से कम 5 हजार कर्मचारियों वाले एक कॉर्पोरेट कार्यालय में बीयर, शराब और पीने के लिए तैयार पेय पदार्थों की अनुमति होगी। हरियाणा सरकार की नई शराब नीति के अनुसार, एक कॉर्पोरेट कार्यालय के परिसर में कम मात्रा वाले अल्कोहल पेय पदार्थों की खपत के लिए एक लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।

कंपनियों को 10 लाख रुपये सालाना पेमेंट करना होगा-

नीति के मुताबिक, लाइसेंस देने की प्रक्रिया बार लाइसेंसों के लिए लागू होगी। इसमें 1 लाख स्क्वेयर फीट से ज्यादा कवर्ड एरिया वाले दफ्तर लाइसेंस ले सकते हैं। इसके लिए कंपनियों को 10 लाख रुपये सालाना पेमेंट करना होगा।इसके लिए लाइसेंस शुल्क के अलावा तीन लाख रुपये की सिक्योरिटी भी देनी होगी। इसका लाइसेंस कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए दिया जाएगा, यदि कैंटीन या भोजनालय का न्यूनतम क्षेत्रफल 2,000 वर्ग फुट या इससे ज्यादा है। आधिकारिक बयान के अनुसार, पर्यावरण के अनुकूल उपाय के रूप में, नई नीति का उद्देश्य 29 फरवरी, 2024 के बाद शराब की बोतल में पीईटी बोतलों का उपयोग बंद करना है।

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