Saturday, July 27, 2024
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Film Review:फिल्म समीक्षा पर केरल हाई कोर्ट ने जारी की नई गाइडलाइन

Film Review : एमिकस क्यूरी रिपोर्ट में नकारात्मक समीक्षा से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने के लिए साइबर सेल पर एक समर्पित पोर्टल गठित करने का सुझाव दिया गया है। इसने यह भी सिफारिश कि समीक्षकों को रचनात्मक आलोचना करनी चाहिए और अभिनेताओं, फिल्म निर्माताओं और अन्य लोगों के खिलाफ अपमानजनक भाषा, व्यक्तिगत हमलों या अपमानजनक टिप्पणियों से बचना चाहिए।

रिश्वतखोरी से प्रभावित समीक्षाएं

एमिकस क्यूरी श्याम पैडमैन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में समीक्षा की बाढ़ को रोकने और दर्शकों को पक्षपातपूर्ण समीक्षाओं से प्रभावित हुए बिना अपनी राय बनाने की अनुमति देने के लिए सख्त दिशानिर्देश शामिल हैं। बताया गया है कि ऐसे कई लोग हैं जो इनाम के लिए सोशल मीडिया पर समीक्षा करते हैं और जो लोग भुगतान करने के लिए तैयार नहीं हैं उनके खिलाफ नकारात्मक समीक्षाएं होती हैं। फिलहाल इस पर मुकदमा करने की एक सीमा है क्योंकि यह जबरन वसूली, ब्लैकमेल आदि के दायरे में नहीं आता है।एमिकस क्यूरी रिपोर्ट में नकारात्मक समीक्षा से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने के लिए साइबर सेल पर एक समर्पित पोर्टल गठित करने का सुझाव दिया गया है। इसने यह भी सिफारिश की कि समीक्षकों को रचनात्मक आलोचना करनी चाहिए और अभिनेताओं, फिल्म निर्माताओं और अन्य लोगों के खिलाफ अपमानजनक भाषा, व्यक्तिगत हमलों या अपमानजनक टिप्पणियों से बचना चाहिए।

नैतिक मानकों को बनाए रखना आवश्यक

रिपोर्ट में कहा गया है कि कानूनी और नैतिक मानकों के साथ-साथ व्यावसायिकता को भी बनाए रखा जाना चाहिए। जस्टिस देवन रामचंद्रन ने रिपोर्ट में केंद्र सरकार की स्थिति बताने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि लोगों को फिल्मों के बारे में नकारात्मक टिप्पणियों के पीछे की सच्चाई का एहसास होने लगा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नकारात्मक टिप्पणियों के बावजूद हाल ही में कुछ नई फिल्में सफल रही हैं। न्याय मित्र ने अदालत को दिशानिर्देश सौंपे, जिसमें सिफारिश की गई कि व्लॉगर्स सहित समीक्षकों को रिलीज के पहले 48 घंटों में फिल्म की समीक्षा करने से बचना चाहिए।

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