हिट एंड रन कानून : आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्र्रेस के चेयरमैन मलकीत सिंह बल ने जानकारी देते हुये बताया है कि हिट एंड रन केस के नए कानून को लेकर सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच चल रही बातचीत सफल रही है और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा है कि ड्रायवर अपने काम पर वापस लौट आएं। हड़ताल वापस लेने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से ठोस आश्वासन दिया गया है जिसके तहत अभी यह कानून लागू नहीं किया जाएगा आने वाले समय में इस कानून को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस संगठन के चर्चा करके ही इस पर आगे बढ़ा जाएगा। अभी तक मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो हिट एंड रन केस के लिये जो कानून बना था उसके देशभर में विरोध हो रहा था। ट्रक ड्रायवर हड़ताल पर चले गए थे और देशभर में चक्काजमा किया जा रहा था। मांग की जा रही थी कि इस कानून को लागू नहीं किया जाना चाहिए। इस मुद्दे को लकर गृह मंत्रालय के केंद्रीय सचिव अजय भल्ला के साथ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। सरकार की ओर आश्वासन मिलने के बाद संगठन ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है।
यह है नया हिंट एंड रन कानून?
केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। इसके अलावा जुर्माने भी देना होगा। पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था। हालांकि इस कानून के तहत भी दो साल की सजा का प्रावधान था।
ट्रांसपोर्टरों से चर्चा के बाद लागू होगा नियम
हिट-एंड-रन पर नए कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवरों की देशव्यापी हड़ताल सोमवार से ही जारी है. आज मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की. सरकार कहना चाहती है कि नया नियम अभी लागू नहीं किया गया है. हम सभी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 106/2 लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे. उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे.