नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों की जानबूझ कर अवज्ञा किये जाने पर कड़ाई से संज्ञान लेते हुए भारतीय मूल के एक केन्याई नागरिक को एक साल की कैद की सजा सुनाई और 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। केन्याई नागरिक (पेरी कंसाग्रा) को अपने बेटे का संरक्षण खुद से दूर रह रही पत्नी (स्मृति मदन) से प्राप्त करने में धोखाधड़ी कर दीवानी एवं आपराधिक मानहानि करने को लेकर यह सजा सुनाई। बच्चा, जिसे केन्या और यूनाइटेड किंगडम की दोहरी नागरिकता प्राप्त है, भारत का एक प्रवासी नागरिक (ओसीआई) है।
2020 में, पिता को बच्चे की स्थायी कस्टडी देते हुए, जिसके पास केन्याई पासपोर्ट है, शीर्ष अदालत ने पेरी कंसाग्रा को बच्चे को केन्या ले जाने के लिए दो सप्ताह के भीतर केन्याई अदालत से मिरर ऑर्डर प्राप्त करने के लिए कहा था। एक बच्चे के हितों की रक्षा के लिए मिरर आदेश पारित किए जाते हैं जो एक क्षेत्राधिकार से दूसरे क्षेत्र में पारगमन में है।
बाद में, स्मृति कंसाग्रा ने एक आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया कि केन्याई उच्च न्यायालय से कथित रूप से जाली या गलत दर्पण आदेश लिया गया। यह भी आरोप लगाया गया था कि उसने न केवल मां को मिलने के अधिकार देने के निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया, बल्कि भारतीय अधिकार क्षेत्र की अमान्यता की घोषणा के लिए केन्याई अदालत का रुख किया।
मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने देखा कि पेरी कंसाग्रा ने जानबूझकर और स्पष्ट इरादे से अवमानना के गंभीर कार्य किए। पिछले साल पेरी की धोखाधड़ी के सामने आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को बच्चे को केन्या से वापस लाने और पिता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। पिता को अवमानना का नोटिस भी दिया।
पेरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए 12,50,000 रुपये के जुर्माने के साथ छह महीने की कारावास की सजा दी गई है और न्याय के प्रशासन में बाधा डालने और अदालत के अधिकार को कम करने के लिए अदालत की आपराधिक अवमानना के लिए भी छह महीने की सजा और 12,50,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यानी दीवानी और आपराधिक अवमानना, प्रत्येक के लिए 12.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए प्रत्येक अपराध के लिए छह महीने की कैद की सजा सुनाई।
लाइव लॉ के मुताबिक- अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि इन सजाओं को लगातार पूरा किया जाएगा और कुल जुर्माना यानी 25,00,000 (पच्चीस लाख) रुपए चार सप्ताह के भीतर न्यायालय की रजिस्ट्री में अवमाननाकर्ता द्वारा जमा किया जाना है और स्मृति कंसाग्रा को उसके द्वारा दायर एक आवेदन पर जारी किया जाएगा। गृह मंत्रालय, भारत सरकार को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।