Saturday, November 16, 2024
Homeराज्‍यछत्‍तीसगढउम्र अधिक होने के आधार पर शस्त्र लाइसेंस नहीं रोका जा सकता-हाई...

उम्र अधिक होने के आधार पर शस्त्र लाइसेंस नहीं रोका जा सकता-हाई कोर्ट

बिलासपुर । हाई कोर्ट ने आवेदक की आयु अधिक होने के आधार पर शस्त्र लाइसेंस नहीं दिए जाने का आदेश को रद्द किया है। कोर्ट ने मुंगेली कलेक्टर को आदेश प्राप्त होने पर 30 दिवस में लाइसेंस देने का आदेश दिया है। चंदखुरी जिला मुंगेली थाना सरगांव निवासी याचिकाकर्ता शंकरलाल अग्रवाल पर पुरानी रंजिश में गांव के लोगों ने हमला कर जान से मारने की धमकी दी। याचिकाकर्ता ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके साथ उन्होंने आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन दिया। पुलिस वेरिफिकेशन में याची के शांतिप्रिय होने व कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होने पर शस्त्र लाइसेंस देने अनुशंसा की गई। फाइल को कलेक्टर मुंगेली को प्रेषित किया गया। कलेक्टर ने आवेदक की आयु 65 वर्ष होने के आधार पर आवेदन को निरस्त किया गया। इसके खिलाफ उन्होंने अधिवक्ता लवकुश साहू के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका पेश की। याचिका में जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के न्यायदृष्टांत को पेश करते हुए उम्र अधिक होने के आधार पर शस्त्र लाइसेंस नहीं देने को गलत ठहराया। कोर्ट ने आदेश प्राप्त होने पर याचिकाकर्ता को 30 दिवस के अंदर लाइसेंस देने का आदेश दिया है। 

RELATED ARTICLES

Contact Us

Owner Name:

Deepak Birla

Mobile No: 9200444449
Email Id: pradeshlive@gmail.com
Address: Flat No.611, Gharonda Hights, Gopal Nagar, Khajuri Road Bhopal

Most Popular

Recent Comments

Join Whatsapp Group
Join Our Whatsapp Group