Sunday, December 22, 2024
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घूस लेनेका ऑडियो हुआ लीक, भोजपुर में दो ASI सस्पेंडेड, SP ने सभी पुलिस अधिकारियों को दी चेतावनी

Bihar Police: भोजपुर जिले के गीधा थाना के पुलिस पदाधिकारी द्वारा केस मैनेज करने के नाम पर घूस मांगे जाने संबंधी एक ऑडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने का मामला सामने आया था। 

अब इस मामले में पुलिस कर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गाज गिर गई। एसपी राज ने एएसआई उमाशंकर सहनी और सुबोध पासवान दोनों को निलंबित कर दिया है।

रविवार को उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की। मालूम हो कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित ऑडियो में अफताब नामक कपड़ा दुकानदार से फोन पर बातचीत में केस मैनेज करने के नाम पर पैसा लेकर मामले को रफा-दफा करने की चर्चा हो रही थी।

एसपी ने मामले पर लिया संज्ञान

ऑडियो दो अक्टूबर को वायरल हुआ था। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। दो मिनट से ज्यादा का ऑडियो क्लिप प्रसारित हुआ था। प्रसारित ऑडियो में गीधा थाना के एएसआई द्वारा दुकानदार को केस खत्म करने के लिए दूसरे पदाधिकारी के आवास पर बुलाया जा रहा था।

दुकानदार पैसा कुछ कम कराने संबंधी बात का जिक्र कर रहा था। बातचीत में सुबोध नामक पदाधिकारी के नाम का भी जिक्र किया जा रहा था। इधर, एसपी ने बताया कि इस मामले में प्रारंभिक जांच के बाद दोनों एएसआई को निलंबित कर दिया गया है। अगर कहीं भी भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो जिम्मेवार अफसर नपेंगे।

जहानाबाद में जुवेनाइल मामले में ओकरी थानाध्यक्ष लाइन हाजिर

इसके अलावा, जहानाबाद में जुवेनाइल से जुड़े एक मामले में एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने जिले के ओकारी ओपी प्रभारी नीरज कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है। जबकि केस के आईओ पर निलंबन की कार्रवाई की है। पूरे मामले की जांच का जिम्मा अब घोसी एसडीपीओ संजीव कुमार को दिया गया है।

घोसी एसडीपीओ संजीव कुमार टू ने बताया कि जुवेनाइल बोर्ड से जुड़े एक मामले में थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर व केस के आईओ को निलंबित किया गया है। दरअसल,यह मामला घोसी थाना क्षेत्र के एक किशोर को ओपी में बुलाकर मारपीट व जबरन अपराध कबूल कराने से जुड़ा है।

जुवेनाइल बोर्ड में पेशी के बाद अपर मुख्य दंडाधिकारी सह प्रधान दंडाधिकारी निवेदिता कुमारी ने पाया कि पुलिस के द्वारा किशोर को बालिग करार करते हुए मामला दर्ज किया गया है।

जुवेनाइल बोर्ड ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। इसके बाद अनुसंधानकर्ता और फिर थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की गई।

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