जयपुर । जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-05 में नंदपुरी, सोडाला के भूखण्ड संख्या एफ-12 में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बने ग्राउण्ड फ्लोर $ 03 मंजिला अवैध बिल्डिंग की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाष चन्द्र विश्नोई ने बताया कि जोन-05 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित नंदपुरी, सोडाला के भूखण्ड संख्या एफ-12 में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ ग्राउण्ड फ्लोर $ 03 मंजिला में अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था।
नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई
निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर उक्त अवैध बिल्डिंग के प्रवेष द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईंटों की दीवारों से चुनवाकर सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्ष चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम, प्रवर्तन अधिकारी जोन-05 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।