Mp News: इन दिनों उत्तराखंड राज्य यूसीसी को लेकर काफी चर्चा में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यूसीसी को प्रदेश में लागू करने के लिये पूरी तैयारी कर रखी है। उम्मीद की जा रही है कि उत्तराखंड यूसीसी लागू हो ही जायेगा। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। बयान में उन्होंने कहा है कि आने वाले आपको यूसीसी के बारे में जानकारी दी जायेगी और यूसीसी से जुड़े सभी पहलुओं पर काफी गंभीरता से विचार किया जायेगा। उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू किये जाने का उल्लेख करते वह कहते हैं कि उत्तराखंड सरकार यूसीसी लागू करने जा रही है। और उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में इसको मंजूरी दी जा चुकी है।
आगामी लोकसभा चुनाव 2024 पर बोलते हुए डिप्टी सीएम शुक्ल का कहना था कि हार के डर की वजह से कांग्रेसी चुनाव नहीं लडऩा चाहते हैं। कहना था कि कांग्रेसियों को मालूम है कि चुनाव में वे बहुत भारी वोटों से हार जाएंगे, इसलिए कांग्रेसी चुनाव लडऩे से कतरा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी की हर लोकसभा सीट में प्रचंड जीत होगी। उत्तराखंड द्वारा लागू किये जाने वाले यूसीसी में जो सिफारिशें की गई है वह इस प्रकार है : एक अधिक विवाह पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। कोई भी नागरिक एक पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं कर सकेगा। आजकल चल रहे लिव इन रिलेशन को लेकर भी यूसीसी में प्रावधान किया गया है कि यदि नागरिक लिवइन में रहना चाहते है तो उन्हें लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन आवश्यक होगा। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन की तरह होगा। संपत्ति एवं उत्तराधिकारों की बात की जाये तो यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराधिकार के मामले में लड़कियों को लड़कों के बराबर अधिकार होगा। वैवाहिक पंजीकरण की प्रक्रिया को इस व्यवस्था अनिवार्य कर दिया जायेगा। सभी नागरिकों को अपने विवाह का पंजीकरण करना जरूरी हो जायेगा। पत्नी और पति यदि तलाक लेना चाहते है तो इसके लिये सिफारिश की गई है कि दोनों एक समान आधार पर तलाक ले सकेंगे। वैवाहिक उम्र की सीमा भी यूसीसी लागू होने पर शादी की उम्र 18 साल हो जिसके तहत इस उम्र से पहले लड़कियों की शादी नहीं की जा सकेगी। अनुसूचित जनजाति के लोग यूसीसी की परिधि से बाहर रहेंगे