Monday, December 23, 2024
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Tax Saving Schemes: इनकम टैक्स बचाने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं आप?

Tax Saving Schemes : इस बार के बजट में भी मोदी सरकार की तरफ से टैक्स बचाने के लिए टैक्सपेयर्स को कोई खास रियायत नहीं दी है. हर करदाता (Taxpayer) ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाना चाहता है, हालांकि ऐसा करना आसान नहीं है. यदि आप भी अधिक टैक्स बचाना चाहते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग (Financial planning) करना बेहद जरूरी है. आज हम आपको ऐसी ही कुछ स्कीम्स के बारे में बताएंगे, जो pआपके लिए फायदेमंद साबित होंगी

बता दें कि ये सारी स्कीम सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और इनमें निवेश करते समय आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि पैसा मिलेगा या नहीं.

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

इनकम टैक्स बचाने के लिए सबसे अच्छी सरकारी स्कीम मानी जाती है PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड). आप पीपीएफ में सालाना 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. इसमें सेक्शन 80सी के तहत निवेश पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है. PPF में निवेश की गारंटी सरकार देती है, यानी पैसा डूबेगा नहीं. फिलहाल सरकार पीपीएफ पर 7.10 फीसदी सालाना ब्याज दे रही है.

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)

National Pension System (NPS) एक सरकारी सेवानिवृत्ति बचत योजना है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत टैक्स में 1.5 लाख रुपये के अलावा 50,000 रुपये का फायदा लिया जा सकता है. एनपीएस में निवेश करके आप 2 लाख रुपये की कुल आयकर छूट का लाभ उठा सकते हैं. आप 1,000 रुपये महीने से निवेश शुरू कर सकते हैं. कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच है, इस योजना में खाता खुलवा सकता है.

जीवन बीमा (Life Insurance)

यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) में निवेश पर टैक्स सेविंग छूट उपलब्ध है. 2.5 लाख रुपये से अधिक के यूलिप में जाने वाले प्रीमियम में टैक्स छूट नहीं मिलेगी. मौजूदा आयकर कानूनों के अनुसार, जीवन बीमा पॉलिसियों की मेच्योरिटी आय धारा 10(10डी) के तहत कर से मुक्त है. यूलिप में बीमा और निवेश का संयोजन 5 साल की लॉक-इन अवधि के साथ आता है.

टैक्स सेविंग एफडी (Tax Saving FD)

टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करके आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं. टैक्स सेविंग FD में निवेश 5 साल के लिए लॉक हो जाता है. टैक्स सेविंग FD की ब्याज दरें समय-समय पर बदलती रहती हैं. टैक्स सेविंग FD निवेश एक सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न विकल्प है. आप सालाना 1.5 लाख रुपये तक की सावधि जमा पर 80C के तहत कर छूट का लाभ उठा सकते हैं.

इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS)

Equity Linked Savings Scheme (ELSS) एक प्रकार का इक्विटी फंड है और यह अकेला ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट प्रदान करता है. ELSS में प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक का रिटर्न/लाभ कर योग्य नहीं है. ईएलएसएस में 3 साल की सबसे छोटी लॉक-इन अवधि है जो सभी टैक्स सेविंग निवेश विकल्पों में से बेहतर है.

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