हरियाणा : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर घोलने जैसा गंभीर आरोप लगाया था. इससे नाराज हरियाणा के राई में कार्यरत सिंचाई विभाग के अधिकारी ने सोनीपत सीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका दायर की थी सोनीपत कोर्ट ने उसी मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी 2025 को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था. आज इस मसले पर सोनीपत कोर्ट में सुनवाई होगी. दरअसल, आप प्रमुख के इस बयान को लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में काफी विवाद हुआ था. सूत्रों से अनुसार अरविंद केजरीवाल आज सोनीपत कोर्ट में पेश होने की उम्मीद है.
केजरीवाल के बयान पर सियासी हलचल
फिलहाल, हरियाणा और दिल्ली के लोगों में इस मसले पर अदालत का अगला रुख क्या होता है, को जानने की उत्सुकता है. विरोधी दलों ने भी अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर तल्ख प्रतिक्रिया दी थी. बीजेपी ने आप प्रमुख और उनके अन्य नेताओं को इस बात को सही साबित करने की चुनौती दी थी. साथ ही कहा था कि ऐसा न करने पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे.
AAP प्रमुख ने क्या कहा था?
दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दौर यानी 27 जनवरी 2025 को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने ऐसा काम किया है जो पहले कभी नहीं देखा गया. दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और यूपी से मिलता है. हरियाणा सरकार ने दिल्ली में आने वाले यमुना के पानी में जहर मिला दिया है. पूर्व सीएम ने दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों का आभार जताते हुए उस दिन कहा था कि उन्होंने इस साजिश को पकड़ लिया. दिल्ली वालों पर मंडराते खतरे को देख पानी को सीमा पर ही रोक दिया. यमुना के जहरीले पानी को दिल्ली में नहीं आने दिया.