Sunday, April 20, 2025
Homeदेशशिंदे पर टिप्पणी भारी पड़ी, कामरा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

शिंदे पर टिप्पणी भारी पड़ी, कामरा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

चेन्नई: कॉमेडियन और अभिनेता कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में यूट्यूब पर आलोचना करने के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को बंद कर दिया है.

दरअसल, पिछले साल महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में शिवसेना-भाजपा गठबंधन ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री बने थे. कुणाल कामरा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को तोड़कर भाजपा गठबंधन में शामिल होने और उपमुख्यमंत्री बनने की आलोचना की थी.

इस वीडियो के बाद मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा के खिलाफ मामला दर्ज किया था. जिसके बाद कुणाल ने अग्रिम जमानत (दूसरे राज्य में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर याचिका) की मांग करते हुए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. कुणाल का कहना था कि वह विल्लुपुरम में रहते हैं और अगर वह मुंबई गए तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए.

मद्रास हाईकोर्ट ने पहले कुणाल कामरा को अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी. हाल ही में न्यायाधीश सुंदर मोहन के समक्ष मामले की फिर से सुनवाई हुई. कुणाल कामरा की ओर से पेश हुए अधिवक्ता वी. सुरेश ने अदालत को बताया कि कुणाल कामरा द्वारा उनके खिलाफ मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि फैसला सुनाए जाने तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए.

बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम राहत दिए जाने के बाद, मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि अब इस मामले को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है और कुणाल कामरा द्वारा अग्रिम जमानत की मांग करने वाली याचिका को बंद कर दिया.

RELATED ARTICLES

Contact Us

Owner Name:

Deepak Birla

Mobile No: 9200444449
Email Id: pradeshlive@gmail.com
Address: Flat No.611, Gharonda Hights, Gopal Nagar, Khajuri Road Bhopal

Most Popular

Recent Comments

Join Whatsapp Group
Join Our Whatsapp Group