रायपुर : में गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस के अवसर पर मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम प्रशासन ने 26 जनवरी और 30 जनवरी 2026 को पूरे नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की दुकानों और बूचड़खानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के पालन में लिया गया है। इन दोनों पावन अवसरों पर शहर में किसी भी प्रकार का मांस-मटन बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, रायपुर मांस बिक्री प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी करेंगे। दुकानों के साथ-साथ होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी ताकि आदेश का उल्लंघन न हो। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक भावनाओं और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
महापौर के निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई दुकान या होटल निर्धारित तिथियों पर प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की बिक्री करते पाया गया, तो सामग्री जब्त की जाएगी और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने सभी व्यापारियों, होटल संचालकों और दुकानदारों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें।
प्रशासन का मानना है कि इस प्रकार के निर्णय से समाज में शांति और सद्भाव बना रहता है और राष्ट्रीय व ऐतिहासिक अवसरों का सम्मान सुनिश्चित होता है। इसलिए नागरिकों और व्यापारियों से अनुरोध किया गया है कि वे रायपुर मांस बिक्री प्रतिबंध का पालन करें और दोनों महत्वपूर्ण तिथियों पर नियमों का उल्लंघन न करें।




