रोहतास| जिले के डेहरी व्यवहार न्यायालय से मंगलवार को भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक पुराने मामले में जमानत मिल गई। यह मामला बीते लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा है, जिसको लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। न्यायालय से समन मिलने के बाद पवन सिंह अदालत में पेश हुए। पेशी के बाद वह मीडिया से बचते हुए निकल गए और किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला
दरअसल, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह पर चुनाव प्रचार के समय बिना अनुमति जुलूस और रैली निकालने का आरोप लगा था। इस संबंध में डेहरी नगर थाना में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया था।
आरोपों से इनकार, मिली जमानत
कोर्ट में पेशी के दौरान भोजपुरी सिने स्टार पवन सिंह ने बिना अनुमति जुलूस निकालने के आरोपों से इनकार किया। उनके अधिवक्ता ने बताया कि मामला अब गवाही के चरण में प्रवेश कर चुका है और अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि न्यायालय ने पवन सिंह को जमानत प्रदान कर दी है, जिसमें दोनों जमानतकर्ता रोहतास जिले के ही निवासी हैं।
कई मुकदमे दर्ज
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीते लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह के खिलाफ कुल पांच मुकदमे दर्ज किए गए थे, जो जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं। इनमें से संझौली थाना कांड संख्या 70/2024 में उन्हें बरी कर दिया गया है, जबकि शेष चार मुकदमे अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं।








