जयपुर। मुख्यमंत्री बजट घोषणा की अनुपालना में मांसपेषीय दुर्विकास (मस्कुलर डिस्ट्रॉफी) से पीडि़तों को चलने की क्षमता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक पावर व्हील चेयर प्रदान की जायेगी। इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीडि़त दिव्यांगजन को उपकरण सहायता योजना में 15 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किये गये है। विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि इसके लिये पात्र आवेदक के पास मांसपेषीय दुर्विकास से ग्रसित 40 प्रतिषत से अधिक विषिष्ट विकलांगता पीला अथवा नीला दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिये। सक्षमप्राधिकारी द्वारा जारी किया गया राजस्थान राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आवेदक की आय एवं आयु की कोई सीमा लागू नहीं होगी। आवेदन के साथ निर्धारित प्रमाण पत्र, जनाधार कार्ड, आधार कार्ड की प्रति लगानी होगी। निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन चयन समिति द्वारा जांच कर निदेशालय विशेष योग्यजन राजस्थान-जयपुर को भिजवाये जाएंगे।
दिव्यांगजन को उपकरण सहायता योजना में आवेदन 15 जनवरी तक
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