Monday, December 23, 2024
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ITR को लेकर आई गुड न्यूज, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Income Tax Return: अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है. अब आपको इनकम टैक्स विभाग की तरफ से 16 दिन में ही रिटर्न जारी कर दिया जाएगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा है कि कर वापस करने के औसत समय में उल्लेखनीय कमी आई है. बीते वित्त वर्ष 2022-23 में 80 प्रतिशत मामलों में ‘रिफंड’ रिटर्न भरने के पहले 30 दिन में जारी कर दिये गये.

सिर्फ 16 दिन में आएगा रिटर्न

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT प्रमुख ने यह भी कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग से आयकर रिटर्न प्रक्रिया का काम तेज हो गया है और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देकर करदाताओं के लिए ‘कारोबारी सुगमता’ सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है. गुप्ता ने कहा है कि हमने रिटर्न की प्रक्रिया तेज कर दी है और कर वापसी तेजी से होने लगी है. वित्त वर्ष 2022-23 में कर रिफंड में लगने वाला समय औसतन सिर्फ 16 दिन रह गया जो 2021-22 में 26 दिन था.

आयकर विभाग ने दी जानकारी

आयकर विभाग की ओर से गुरूवार को आयोजित ऑनलाइन ‘संवाद’ सत्र में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा है कि आईटीआर (ITR) भरने के एक दिन के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के मामले में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. यह आकलन वर्ष 2021-22 में 21 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 42 प्रतिशत हो गया है.

प्रौद्योगिकी के उपयोग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विभाग ने 28 जुलाई, 2022 को एक दिन में सर्वाधिक 22.94 लाख रिटर्न का निपटान किया. सीबीडीटी प्रमुख ने स्वैच्छिक अनुपालन को आसान बनाने और कानूनी विवाद को कम करने के बारे में कहा कि एक अद्यतन रिटर्न (ITR-U) की व्यवस्था ई-फाइलिंग पोर्टल पर की गई है ताकि करदाता संबंधित आकलन वर्ष समाप्त होने के बाद दो साल के भीतर किसी भी समय अपने रिटर्न को अद्यतन कर सकें.

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