सरकार ने सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है. लेकिन 1 अप्रैल,2025 से इनकम टैक्स विभाग को अपने सोशल मीडिया अकाउंट, निजी ईमेल और बैंक अकाउंट, ऑनलाइन निवेश अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरी चीजों को देखने और उन तक पहुंचने का कानूनी अधिकार होगा.
आईटी अधिनियम
हालांकि ईमानदार टैक्सपेयर्स को इसमें कोई परेशानी नहीं होगी. बता दें, नए आयकर कानून में अधिकारियों के पास यह अधिकार होगा. मौजूदा आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 132 अधिकृत अधिकारियों को तलाशी लेने और संपत्ति और खातों की पुस्तकों को जब्त करने की अनुमति देती है, यदि उनके पास यह मानने की जानकारी और कारण है कि किसी व्यक्ति के पास कोई अघोषित आय, संपत्ति या दस्तावेज हैं, जिन्हें वे आयकर से बचने के लिए जानबूझकर नहीं बताएंगे.
वर्चुअल डिजिटल स्पेस
वर्तमान कानून के तहत ऐसा करने का उनका एक तरीका यह है कि यदि उनकी चाबियां उपलब्ध न हों और उन्हें संदेह हो कि वहां कोई अघोषित संपत्ति या खाता बही रखी गई है, तो वे किसी भी दरवाजे, बक्से या लॉकर का ताला तोड़ सकते हैं. नए आयकर बिल के तहत , सेंध लगाने की यह शक्ति आपके कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक भी बढ़ा दी गई है.
आयकर बिल के खंड 247
आयकर बिल के खंड 247 के अनुसार, यदि किसी प्राधिकृत अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति के पास अघोषित आय या संपत्ति है जो आईटी अधिनियम के दायरे में आती है, तो वे खंड (i) द्वारा प्रदत्त पावर का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी दरवाजे बक्से, लॉकर, तिजोरी, अलमारी या अन्य पात्र का ताला तोड़ सकते हैं, किसी भी इमारत, स्थान आदि में प्रवेश और तलाशी ले सकते हैं, जहां उसकी चाबियां या ऐसी इमारत, स्थान आदि तक पहुंच उपलब्ध नहीं है, या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक पहुंच कोड को ओवरराइड करके पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जहां उसका एक्सेस कोड उपलब्ध नहीं है.