Tuesday, September 17, 2024
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Income Tax Rules: जरूर फाइल करें आईटीआर, मिलते हैं कई बड़े फायदे

Income Tax Rules: आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख सरकार ने 31 जुलाई 2023 है। सरकार इनकम और इनकम सोर्स के आधार पर टैक्स लेती है। इनकम टैक्स आपकी सैलरी के साथ आपकी बचत आपके ब्याज से होने वाली आय भी शामिल होती है। इनकम टैक्स वही लोग देते हैं जो टैक्सेबल इनकम की कैटेगरी में शामिल होते हैं। जो लोग नॉन टैक्सेबल इनकम कैटेगरी में आते हैं वे सोचते हैं कि उन्हें सरकार ने जब इनकम टैक्स नहीं भरने के लिए छूट दी हुई है तो उन्हें आईटीआर भरने की क्या जरूरत है? अगर आपकी इनकम नॉन टैक्सेबल कैटेगरी में आती है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के कई फायदे हैं। आइए जानते कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोगों को क्या-क्या सुविधाएं मिलती है।

क्रेडिट हिस्ट्री साबित करने में भी मदद मिलती है

इनकम का रजिस्टर्ड प्रूफ मिलने से आपके लिए क्रेडिट कार्ड, लोन आदि लेना आसान हो जाता है। इससे आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री साबित करने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा अगर इनकम टैक्स स्लैब के दायरे में नहीं आने वाले किसी व्यक्ति TDS कटता है तो वह रिटर्न भरकर टैक्स रिफंड ले सकता है।

ITR सर्टिफिकेट आपका एड्रेस प्रूफ भी बन जाता है

नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भी इनकम टैक्स रिटर्न इसमें आपकी काफी मदद करता है। वहीं, किसी सरकारी डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में भी ITR काम आता है। अगर आप मैनुअली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसकी रसीद रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेजी जाती है। इससे यह आपके एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी स्वीकार की जाती है। इस तरह ITR सर्टिफिकेट आपका एड्रेस प्रूफ भी बन जाता है।

देश के बाहर किसी और देश की यात्रा करते हैं तो ट्रैवल करने से पहले वीजा (Visa) की जरूरत होती है। वीजा अप्लाई करते समय इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है। आमतौर पर वीजा अथॉरिटीज आपसे 3 से 5 साल का ITR मांग सकती है। आप जिस देश की यात्रा करना चाहते हैं उस देश की अथॉरिटीज ITR के जरिए ये चेक करती है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्‍या है।

ITR फाइल करना जरूरी

स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो यहां भी ITR आपके काम आ सकता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से कोई नुकसान उठाना पड़ता है तो उसे अगले साल कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए आपको इनकम टैक्स की ओर से तय की गई डेडलाइन से पहले ITR फाइल करना जरूरी है। इसके बाद आप अगले साल कैपिटल गेन होने पर घाटे को फायदे से एडजस्ट करके टैक्स छूट में लाभ हासिल कर सकते हैं। अब 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार कुछ इनकम पर टैक्स में छूट देती है।

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