Aadhaar Card देश के हर नागरिक के लिए एक जरूरी दस्तावेज है। इससे माध्यम से आप केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकते हैं, लेकिन कई बार आधार में गलतियां हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में योजनाओं के लाभ से आप वंचित न रहें, इसलिए आपको अपने आधार कार्ड को हमेशा अपडेट रखना चाहिए। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आधार को भी एक सीमा तक अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना आधार ऑनलाइन अपडेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आप कितनी बार अपने आधार में ये बदलाव कर सकते हैं.
आधार कार्ड में कितनी बार बदला जा सकता है नाम ?
Aadhaar Card जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की वेबसाइट के अनुसार, आप आधार में नाम, जन्मतिथि, पता और लिंग आदि में बदलाव कर सकते हैं। सभी के लिए यूआईडीएआई की ओर से सीमा तय की गई है।
यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की गाइडलाइंस के मुताबिक, एक यूजर सिर्फ दो बार आधार कार्ड में अपना नाम बदल सकता है.
आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कितनी बार बदली जा सकती है?
आधार कार्ड में जन्मतिथि में केवल एक बार ही बदलाव किया जा सकता है। हालांकि, कुछ विशेष मामलों में इसमें बदलाव भी हो सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया काफी लंबी है। वहीं, लिंग में बदलाव भी आधार कार्ड में केवल एक ही बार किया जा सकता है। हालांकि, पता कितनी भी बार पता जा सकता है। इसको लेकर कोई सीमा नहीं है।
कितना आता है आधार कार्ड में बदलाव पर खर्च?
1. अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट – फ्री
2. डेमोग्राफिक अपडेट (किसी भी प्रकार का) – 50 रुपये (जीएसटी सहित)
3. बायोमेट्रिक अपडेट – 100 रुपये (जीएसटी सहित)
4. डेमोग्राफिक के साथ बायोमेट्रिक अपडेट कराने पर – 100 रुपये (जीएसटी सहित)
5.आधार डाउनलोड और ए4 सीट पर कलर प्रिंट आउट लेने पर – 30 रुपये प्रति आधार (जीएसटी सहित)