अप्रैल का महीना समाप्त होने में एक ही दिन शेष रह गए हैं। इसके बाद मई का महीना शुरू हो जाएगा। हर महीने की शुरुआत से कुछ न कुछ नियमों में बदलाव होता है। इन बदलवों का असर सीधे तौर पर आपकी जेब पर होता है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होने से लेकर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नियमों में भी कई बदलाव होने वाले हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड और एटीएम कार्ड से लेनदेन से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने जा रहे हैं। ऐसे में 1 मई से बदलने जा रहे इन नियमों के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। इसी कड़ी में आज हम आपको उन्हीं प्रमुख बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 1 मई से लागू होने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में…
GST के नियमों में हो रहे बदलाव
मई की शुरुआत से कारोबारियों के लिए जीएसटी में बड़ा बदलाव होने वाला है। नए नियम के मुताबिक, अब 100 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 7 दिनों के भीतर लेनदेन की रसीद को इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। मौजूदा समय में इनवॉयस जनरेट और उसे अपलोड करने की तारीख के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है।
रसोई गैस सिलेंडर
मई महीने की शुरुआत में रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है। पिछले महीने सरकार ने 19 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 91.50 रुपये की कटौती की थी। ऐसे में 1 मई को रसोई गैस सिलेंडर के साथ सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
ATM ट्रांजैक्शन से जुड़े नियम
पंजाब नेशनल बैंक ने एटीएम कार्ड से होने वाले लेनदेन को लेकर नियमों में बदलाव का फैसला लिया है। बदले गए ये नियम 1 मई से लागू हो जाएंगे। इस नियम के अंतर्गत अगर पीएनबी ग्राहकों के खाते में एटीएम से पैसे निकालते समय कोई पैसे नहीं हैं। इस स्थिति में ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद बैंक जीएसएटी जोड़कर 10 रुपये का चार्ज वसूलेगा। इस बारे में पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी दी है।
म्यूचुअल फंड में KYC अनिवार्य
बाजार नियामक सेबी की ओर से म्यूचुअल फंड कंपनियों को कहा गया है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि निवेशक केवाईसी वाले ई-वॉलेट से ही म्यूचुअल फंड में निवेश करें। यह एक मई से लागू हो जाएगा। इसके बाद निवेशक केवाईसी वाले ई-वॉलेट से ही निवेश कर सकते हैं।