Saturday, November 23, 2024
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Government ने जारी किया आदेश ! इन कार, बाइक और स्कूटर के लिए नहीं मिलेगा Petrol-Diesel….

वाहनों से होने वाले प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सरकार ने बुधवार को सभी पेट्रोल पंप को निर्देश दिया कि 25 October से वह सिर्फ उन वाहन मालिकों को Petrol-Diesel मुहैया कराएं, जिनके पास अपने वाहनों का वैध ‘प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र’ (PUCC) है। परिवहन विभाग ने नोटिस जारी कर उन सभी वाहन मालिकों को PUCC के लिए अपने वाहनों की जांच कराने का निर्देश दिया है, जिनके वाहन (इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर) पंजीकरण की तारीख से एक साल से अधिक पुराने हैं।

विभाग ने नोटिस में कहा है कि ‘वाहन मालिक असुविधा और कानून के तहत कार्रवाई से बचने के लिए 25 अक्टूबर से पहले-पहले वैध पीयूसीसी हासिल कर लें।’ नोटिस में आगे कहा गया, ‘‘वैध पीयूसीसी के बिना वाहन चलाने पर 10,000 रुपये के जुर्माने और 3 साल की कैद या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।’’ विभाग वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर रहा है कि अगर उनके पास वैध पीयूसीसी नहीं है, तो वह एक सप्ताह में इसे हासिल कर लें, वरना उनका पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया जाएगा।

इसके अलावा दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्यों से आने वाली सभी बस की आनंद बिहार बस अड्डे पर PUCC संबंधी जांच करने के लिए दल गठित किए है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के प्रयासों के तहत वैध PUCC नहीं रखने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पर्यावरण विभाग एक अधिसूचना जारी करने पर विचार कर रहा है कि Petrol, Diesel और CNG पंप के सभी डीलर के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि 25 अक्टूबर से वैध पीयूसीसी दिखाने पर ही वाहनों को फ्यूल बेचा जाए।

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