Sunday, September 8, 2024
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NPS vs OPS: पेंशन योजना पर आया बड़ा अपडेट, सरकार कर रही NPS में बदलाव की तैयारी; ओल्‍ड पेंशन की तरह म‍िलेगा फायदा!

NPS vs OPS: देशभर में पुरानी पेंशन (OPS) को लेकर मांग की जा रही है. नए पेंशन सिस्टम की तुलना में ओल्ड पेंशन की मांग कई राज्यों में की जा रही है. वहीं, कई राज्यों ने नई पेंशन स्कीम को रद्द करके पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू कर दिया है. इस बीच खबर है क‍ि सरकार OPS को लागू नहीं करेगी. बल्‍क‍ि NPS में बदलाव क‍िया जाएगा और पुरानी पेंशन की ही तरह लाभ द‍िया जाएगा. इस संशोधन के बाद यह सुन‍िश्‍च‍ित क‍िया जा सकेगा क‍ि कर्मचार‍ियों को र‍िटायरमेंट के बाद उनके आख‍िरी द‍िनों में म‍िलने वाले वेतन का 40 से 45 प्रत‍िशत पेंशन के रूप में द‍िया जा सके. इस बारे में एक उच्‍च स्‍तरीय पैनल की तरफ से स‍िफार‍िश की गई है. पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचार‍ियों को अंत‍िम वेतन का 50 प्रत‍िशत पेंशन के रूप में देने का प्रावधान है. राजस्‍थान, ह‍िमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्‍तीसगढ़ और झारखंड में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर द‍िया गया है. इस पर अलग-अलग अर्थशास्‍त्र‍ियों ने व‍िचार प्रकट करते हुए कहा था क‍ि इससे राज्‍य सरकारें द‍िवाल‍ियापन की तरफ जा सकती हैं. एसबीआई के मुख्‍य आर्थ‍िक सलाहकार सौम्‍य कांत घोष ने कहा था क‍ि पुरानी पेंशन योजना व‍ित्‍तीय रूप से अस्‍थ‍िर है. इससे राज्‍यों पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है.

सरकार की तरफ से आध‍िकार‍िक बयान नहीं

ह‍िन्‍दुस्‍तान टाइम्‍स में प्रकाश‍ित खबर के अनुसार इस पूरे मामले से जुड़े दो लोगों ने बताया क‍ि नए प्‍लान पर सरकार की तरफ से व‍िचार क‍िया जा रहा है. इस पर सरकार की तरफ से क‍िसी तरह का आध‍िकार‍िक बयान नहीं आया है. लेक‍िन लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार की तरफ से इस पर जल्‍द फैसला ल‍िया जा सकता है. इस समय पेंशन का मुद्दा पूरी तरह हावी है. प‍िछले द‍िनों कई गैर बीजेपी शास‍ित राज्‍य सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू कर द‍िया गया है.

एनपीएस को 2004 में लॉन्‍च क‍िया गया

आपको बता दें मौजूदा समय में लागू मार्केट ल‍िंक्‍ड पेंशन प्‍लान को साल 2004 में लॉन्‍च क‍िया गया था. इसमें कर्मचार‍ियों को मूल वेतन का 10% और सरकार को 14% योगदान देने की जरूरत होती है. जबक‍ि पुरानी पेंशन में कर्मचारी का क‍िसी तरह का योगदान नहीं होता. सूत्रों का दावा है क‍ि अब सरकार कैलकुलेशन में कुछ बदलाव करके र‍िटायर होने वाले कर्मचार‍ियों को हायर र‍िटर्न दे सकती है. इसके बाद कर्मचारी और न‍ियोक्‍ता के कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन में भी बदलाव संभव है.

एनपीएस के तहत कर्मचारी टोटल कार्पस की 60 प्रत‍िशत रकम को र‍िटायरमेंट के समय न‍िकाल सकता है, जो क‍ि टैक्‍स फ्री होता है. एनपीएस में बदलाव की खबरों के बाद यह उम्‍मीद है क‍ि सरकार क‍िसी भी कीमत पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने के पक्ष में नहीं है. प‍िछले द‍िनों वित्‍त मंत्रालय के एक अध‍िकारी ने रॉयटर्स से बातचीत में ओपीएस को लागू करने से मना क‍िया था.

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