Saturday, July 27, 2024
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Parliament Security Breach: संसद सुरक्षा चूक मामले में चार आरोपियों पर UAPA के तहत मामला दर्ज, जानें पुलिस ने कोर्ट को क्या बताया

Parliament Security Breach: संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा सदन में बुधवार को एक घटना ने सुरक्षा एजेंसियों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। लोकसभा कार्यवाही के दौरान सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। दर्शक दीर्घा में बैठे दो व्यक्ति ने सभी को उस वक्त चौंका दिया, जब वे अचानक वहां से कूदकर सांसदों के बीच जा पहुंचे। इस दौरान आरोपियों ने जमकर हंगामा किया। बुधवार सदन के भीतर मौजूद दो आरोपियों में से एक आरोपी सासंदों की सीट पर जा पहुंचा। इस घटना को देखकर वहां पर मौजूद सासंदों और सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। हालांकि दो आरोपियों में से एक आरोपी को वहां मौजूद सांसदों और सुरक्षा कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद पकड़ लिया और जमकर धुनाई की।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मामले की जांच कर रही है

पुलिस ने तर्क दिया है कि लोकसभा के अंदर पकड़े गए सागर शर्मा और डी मनोरंजन, और संसद के बाहर गिरफ्तार किए गए नीलम देवी और अमोल शिंदे से विस्तार से पूछताछ की जानी है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने संसद के भीतर और बाहर हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों को बृहस्पतिवार को यहां की एक विशेष अदालत में पेश किया और इन्हें 15 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का अनुरोध किया। हालांकि कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दी है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस नजरिए से भी इस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को चार आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। वहां अदालत को बताया कि इन आरोपियों ने सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जिस समय संसद में हंगामा किया, प्रधानमंत्री वहां मौजूद नहीं थे। इनके पास से कुछ आपत्तिजनक पैमफ्लेट मिले हैं। पुलिस की ओर से ये भी कहा गया कि इस घटना के पीछे किसी आतंकी संगठन की भूमिका हो सकती है। कौन-कौन लोग इस साजिश में शामिल हैं, उनकी पहचान करने के लिए आरोपियों से हिरासत में पूछताछ जरूरी है।ये भी पता करना है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में इन्होंने मीटिंग की थी, इन्हें इसके लिए कौन फंडिंग कर रहा था?

मामले में UAPA को धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज

दिल्ली पुलिस की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। दरअसल दिल्ली पुलिस इस घटना को आतंकी घटना की तरह ही जाँच कर रही है। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में UAPA को धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है। UAPA के तहत दिल्ली पुलिस आरोपियों के साथ 30 दिनों तक हिरासत में पूछताछ कर सकती है। पुलिस ने आज पंद्रह दिनों की हिरासत मांगी थी।

संसद की सुरक्षा में सेंध लगाना एक सुनियोजित हमला

दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाना एक सुनियोजित हमला है। वे लंबे समय से एक-दूसरे के संपर्क में थे। वे एक सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए संपर्क में आए थे। उन्होंने गैस कनस्तर मुंबई से खरीदे थे और जूते लखनऊ से खरीदे। सरकारी वकीलों ने चार गिरफ्तार व्यक्तियों पर आतंकवाद का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आरोपरियों ने भय पैदा करने का प्रयास किया। मनोरंजन, अमोल धनराज, सागर शर्मा, नीलम सभी आरोपियों को अदालत की तरफ से रिमांड वकील उपलब्ध कराए गए हैं।

दोषी पाये जाने पर उम्र क़ैद तक को सजा का प्रावधान

UAPA कानून आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ बना सख्त कानून है। पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है। उसकी धारा 16 के तहत आतंकी घटना के लिए ज़िम्मेदार लोगों के लिए सजा का प्रावधान है।इसके तहत दोषी पाये जाने पर उम्र क़ैद तक को सजा का प्रावधान है।

ht

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