UP: चूहे की हत्या मामला : यूपी के बदायूं में चूहे को पानी में डूबो कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार भी किया था और चूहे के शव को बरेली IVRI में पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया था। चूहे के शव को बदायूं से बरेली तक AC गाड़ी में ले जाया गया, जिसका किराया 1500 रुपए लगा। IVRI में 225 रुपए की रसीद भी काटी गई। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पनवड़िया का है। शहर के मोहल्ला कल्याण नगर निवासी विकेंद्र पशु प्रेमी व पीएफ संस्था के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पुलिस को शिकायत दी है, जिसमें कहा गया है कि एक युवक चूहे को नाले में डूबा रहा था। रोकने पर उसने उसको नाले में फेंक दिया। फिर बार-बार वह ऐसा करता रहा, जिससे चूहा मर गया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मनोज के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
बदायूं पुलिस ने चूहे की हत्या के मामले में आरोपी युवक के खिलाफ 30 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। करीब पांच महीने पुराना मामला काफी सुर्खियों में रहा। आरोपी मनोज का कहना है कि उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह महज चूहे को मारने में इतने बड़े जंजाल में फंस जाएगा।
पता न था बड़े जंजाल में फंस जाऊंगा : आरोपी
चूहा मारकर कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे मनोज को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी एक हरकत उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल देगी। बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र में हुए चूहा हत्याकांड के आरोपी मनोज को इस बात का आभास नहीं था कि चूहे को मारने पर भी उस पर केस हो सकता है। मुकदमेबाजी से भी उसको गुजरना पड़ेगा। घटना के बाद आरोपी हर बिंदु पर फंसता गया। पुलिस हिरासत में उसने गुनाह कबूलते हुए कहा कि वह चूहे से तंग आ गया था, उसके घर का काफी सामान चूहे ने कुतर दिया था। बताया कि गरीबी की मार से वह खुद जूझ रहा है ऐसे में उसके घर में चूहे ने कपड़े भी नहीं छोड़े थे, इसलिए पकड़ में आने के बाद उसने चूहा को पत्थर से बांधकर नाले में फेंक दिया।
गुनाह कबूला, माफी मांगी फिर भी नहीं मिली राहत
गुनाह कबूलने के बाद उसने माफी मांगते हुए कहा कि भविष्य में वह इस तरह की गलती नहीं करेगा। पुलिस ने गुना कबूलने के बाद उसपर एफआईआर दर्ज की तो अब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई है। चार्जशीट तैयार करने में भी पुलिस को चार महीने लग गए। इस मामले की विवेचना के दौरान सात पर्चे काटे गए तो अब 30 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है।
आरोपी बोला मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े जंजाल में फंस जाऊंगा
आरोपी मनोज का कहना है कि उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह महज चूहे को मारने में इतने बड़े जंजाल में फंस जाएगा। चूहा मारने की तमाम दवाई आती हैं जिन्हें चूहे से परेशान लोग अपने घरों में उन्हें मारने के लिए रखते हैं। उसे भी चूहा काफी समय से परेशान कर रहा था। उसके घर का काफी जरूरी सामान चूहे ने कुतर दिया था। उसकी बेटी के हाथ में भी काट लिया था। बेटी के इलाज में उसे काफी पैसे खर्च करने पड़े।
छह महीने की हो सकती है सजा
जिला बार एसोसिएशन के महासचिव पवन कुमार गुप्ता ने बताया कि जिन धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई है वह जमानतीय अपराध है। इस अपराध में आरोपी को छह महीने तक की सजा का प्रावधान है। सीओ सिटी आलोक मिश्रा चूहा मारने के आरोपी पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।