लोकसभा में महिला आरक्षण बिल हुआ पास, पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट

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महिला आरक्षण बिल : लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें देने वाला महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा ने पारित कर दिया। मतदान पर्चियों के जरिए किया गया। बिल के पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े।

‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ बुधवार को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत से पास हो गया। महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े। इस तरह से बिना किसी परेशानी के इस बिल को निचले सदन की मंजूरी मिल गई। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, “हम महिला आरक्षण बिल को पास कराएंगे. मोदी सरकार की नीयत साफ है। हमारे पास नीति और नीयत दोनों हैं।” विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि तकनीकी बातों में ना उलझें, बिल के लिए परिसीमन जरूरी है।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा,

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, “सीएम रहते हुए उन्होंने कार्य किया, 2014 में नरेंद्र मोदी पीएम पद के प्रत्याशी बने, गुजरात सीएम थे तो गुजरात में लिंग अनुपात में बड़ा परिवर्तन आया, नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम बने तो ड्रॉप आउट रेशियो 30 फीसदी घट गया. जब से वो पीएम बने उसी दिन से उन्होंने महिलाओं के लिए सुरक्षा-सम्मान और सहभागिता सुनिश्चित की। कोई भी स्कीम का पैसा जाता है तो वो महिला के खाते में जाता है। सदन का समय भी बढ़ाया गया।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, “पीएम मोदी के लिए ये बिल राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि मान्यता का सवाल है। महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं। कुछ के लिए सियासी मुद्दा होगा.” उन्होंने कहा, “महिला आरक्षण बिल में एससी/एसटी के लिए भी आरक्षण है। विधेयक के पास होने के बाद लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित होंगी।”

सीटों को रोटेशन के आधार पर आरक्षित किया जाएगा। बिल पास होने के बाद परिसीमन पूरे होने के बाद ही प्रावधानों को लागू किया जा सकेगा। परिसीमन, बिल पास होने के बाद की गई पहली जनगणना में इकट्ठा किए गए आंकड़ों पर आधारित होगा।

सदन में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हुई

इससे पहले मंगलवार को PM मोदी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान सभी सांसदों से इस बिल को पास कराने की अपील की थी। पीएम मोदी लोकसभा में मौजूद हैं। सदन में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हुई है। बिल पर पर्ची से वोटिंग हो रही है। महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि परिसीमन को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। परिसीमन के सेक्शन 8 और 9 में ये कहा गया है कि संख्या देकर ही निर्धारण होता है। इन तकनीकी चीजों में हम जाएंगे तो आप चाहते हैं कि ये बिल फंस जाए। लेकिन हम इस बिल को फंसने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि महिला आरक्षण का विषय हॉरिजोन्टल भी है और वर्टिकल भी है। अब तुरंत तो परिसीमन, जनगणना नहीं हो सकती। आप कह रहे हैं कि तुरंत दे दीजिए।

लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के प्रावधान वाले संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 पर बृहस्पतिवार को राज्यसभा में चर्चा होगी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सदन में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद यह तय किया गया कि संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 पर बृहस्पतिवार को यहां चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विधेयक के पारित होने के बाद इसे उच्च सदन में चर्चा एवं पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। इस विधेयक पर चर्चा के लिए साढ़े सात घंटे का समय तय किया गया है।