छत्तीसगढ़: महासमुंद जिले में नगरीय निकाय चुनाव के तहत प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग किए जा रहे तीन डीजे वाहनों को जब्त कर महासमुंद थाने में रखा गया है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी एवं नायब तहसीलदार ने यह कार्रवाई की। जब्त वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति ली गई है, लेकिन आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लाउडस्पीकर के उपयोग की सीमा तय की गई है।
नगरीय चुनाव प्रचार
साथ ही हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में अनुमति दी गई है। फिलहाल किसी भी वाहन में डीजे लगाने और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं दी गई है। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष पद के कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग किए जा रहे वाहन सीजी 06 जीएच 3747, भाजपा प्रत्याशी के प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग किए जा रहे वाहन सीजी 06 जीवाई 6045 और निर्दलीय प्रत्याशी के प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग किए जा रहे वाहन सीजी 06 जीवाई 0478 को जब्त कर महासमुंद थाने में रखा गया है। कलेक्टर ने नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के क्रम में जारी निर्देशों के अनुसार निर्वाचन प्रचार हेतु लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 1 फरवरी 2025 से 9 फरवरी 2025 तक निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की गई है। वर्तमान में नगर पालिका आम चुनाव 2025 के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। जिसका पूर्णतः पालन किया जाना आवश्यक होगा।
समय सीमा का पालन करना आवश्यक
यदि लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक या अन्य कोई ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण का उपयोग किया जा रहा है तो उसकी सीमा उस क्षेत्र के परिवेशीय ध्वनि पैमाने से 10 डीबी (ए) से अधिक नहीं होगी अथवा 75 डीबी (ए) से अधिक नहीं होगी अथवा जो भी कम हो। ध्वनि विस्तारक के उपयोग के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर आयोजक को इस अनुमति पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि मतदान 11 फरवरी 2025 को होना है तो चुनाव प्रचार 9 फरवरी 2025 की मध्य रात्रि (12 बजे) तक ही किया जा सकेगा। यानी 9 फरवरी 2025 की रात 12 बजे के बाद कोई चुनाव प्रचार नहीं हो सकेगा। यहां यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि चूंकि 9 फरवरी 2025 को रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं है, इसलिए रात 10 बजे से 12 बजे के बीच के आयोजनों की अनुमति देते समय इन सभी प्रावधानों को ध्यान में रखा जाए।