जयपुर, 19 मार्च। राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि विभाग द्वारा अतिक्रमियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र माण्डल की तहसील-हमीरगढ़ स्थित ग्राम पंचायत मंगरोप की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अतिक्रमित भूमि पर खड़ी फसल को 10 दिन में निलाम कर राशि वसूली जाएगी। साथ ही, अतिक्रमित भूमि को भौतिक रूप से मुक्त करवाया जाएगा।
राजस्व मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक उदयलाल भडाणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र माण्डल की तहसील-हमीरगढ स्थित ग्राम पंचायत मंगरोप के राजस्वक ग्राम गोडों का खेडा के खसरा संख्या 4786/3847 किस्मा चारागाह भूमि पर गैंहू, मसूर व चने की काश्त की जाकर अतिक्रमण किया गया है। उन्होंने बताया कि इन अतिक्रमियों के विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत न्यायालय नायब तहसीलदार हमीरगढ़ के प्रकरण संख्या 93/2024 से 99/2024 दर्ज किया गया। साथ ही, 10 मार्च को बेदखली आदेश जारी किए जा चुके हैं। इन आदेशों की अनुपालना में मौके से बेदखली की कार्यवाही भी की जाएगी।