अब राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है, जिससे अब जिला कलेक्टर सरपंच प्रशासकों को नहीं हटा सकेंगे। खबरों के अनुसार, राजस्थान पंचायती राज विभाग की ओर से इस प्रकार का आदेश जारी कर दिया गया है।
इस आदेश के तहत अब जिला कलेक्टरों के अधिकारों में बदलाव किया है। राजस्थान पंचायती राज विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अब जिला कलेक्टर के पास सरपंच प्रशासकों नियुक्त करने का अधिकार तो होगा, लेकिन वह उन्हें नहीं हटा सकेंगे। अब कलेक्टर को किसी सरपंच को प्रशासक पद से हटाने से पहले प्रदेश सरकार की अनुमति लेनी होगी।
इससे पहले कलेक्टर बिना सरकार की अनुमति के ही सरपंचों को प्रशासक पद से हटा सकता था। भजनलाल सरकार के इस कदम के तहत अब सरपंच को हटाने की स्थिति में उप सरपंच को और उप सरपंच का पद भी खाली होने पर किसी पंच को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा।