राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पेपर लीक मामले में 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा हुई रद्द

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार, 28 अगस्त 2025 को बहुचर्चित पुलिस उप-निरीक्षक (SI) भर्ती परीक्षा 2021 रद्द कर देने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस भर्ती को लेकर लंबे समय से चल रही पेपर लीक और गड़बड़ी की जांच के बाद हाईकोर्ट इस निर्णय तक पहुंचा। कोर्ट ने 2021 में हुई सब-इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द कर दिया है। यह भर्ती 859 पदों के लिए आयोजित हुई थी, लेकिन परीक्षा के दौरान पेपर लीक और फर्जीवाड़े के आरोप सामने आने के बाद मामला अदालत में पहुंचा।

SI भर्ती परीक्षा पेपर लीक में कई ट्रेनी एसआई गिरफ्तार
परीक्षा के बाद खुलासे में सामने आया कि कई ट्रेनी एसआई पेपर लीक कांड में शामिल थे। इसी को लेकर याचिकाएं दायर की गईं। 14 अगस्त को जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की बहस पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अब सुनाया गया है।

कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा बोले – सच की जीत हुई
हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि यह निर्णय न्याय और पारदर्शिता की जीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी और 500 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने फर्जी तरीके से परीक्षा पास की थी।

नई भर्ती में जोड़े जाएंगे 897 पद
याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील के अनुसार, कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल हुई थी और यहां तक कि RPSC के कुछ सदस्य भी संलिप्त पाए गए। अदालत ने आदेश दिया है कि 2021 की रद्द की गई भर्ती के सभी पद आगामी नई भर्ती प्रक्रिया में जोड़े जाएं। इस तरह नई भर्ती में कुल 897 पद होंगे। इस फैसले के बाद अब राज्य में एसआई भर्ती की नई प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है, जिससे पात्र अभ्यर्थियों को दोबारा मौका मिलेगा।