मुस्लिम लड़की को भगाने के मामले में लड़के के मौसा को मिली जमानत

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गाजियाबाद। गाजियाबाद में कवि नगर थाना क्षेत्र में मुस्लिम लड़की को भगा ले जाने के मामले में युवक का सहयोग करने वाले उसके मौसा को कोर्ट ने बृहस्पतिवार को जमानत दे दी।

इससे पहले फरवरी 2024 में आरोपित युवक को भी जमानत दे दी थी। युवती ने कोर्ट में बयान दिए थे कि उसने युवक से मंदिर में शादी रचा ली है और वह बालिग है।

आरोपित युवक और लड़की के पिता एक-दूसरे के दोस्त थे। दोनों एक साथ ही काम करते थे। दोनों अपने-अपने परिवार के साथ शास्त्री नगर रहते हैं। लड़की के पिता ने 22 नवंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी 17 वर्षीय बेटी कहीं चली गई है।

पुलिस ने जनवरी 2025 में बिहार के खगड़िया से लड़की को युवक के साथ बरामद किया था। कोर्ट ने युवक को जेल भेज दिया था। पुलिस ने युवक के मौसा को भी आराेपित बनाया था। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञानेंद्र शर्मा ने बताया कि कोर्ट में पीड़िता ने बयान दिया है कि वह युवक के साथ अपनी मर्जी से बिहार चली गई थी।

बताया कि वह युवक की मौसी के यहां एक माह तक रही। वह युवक से प्यार करती थी। उन दोनों ने मंदिर में शादी कर ली है। उन्होंने शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं। वह अपने घर नहीं जाना चाहती है। वकील ने दलील देते हुए कहा मेडिकल रिपोर्ट ने पीड़िता की उम्र लगभग 18 वर्ष पाई है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत सिंह यादव ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकील की दलील को सुनने के बाद आरोपित मौसा को अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि आरोपित बिना अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा। अन्य अपराध में शामिल नहीं होगा।